फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   punishment 6 people

हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास

Fri, 22 Apr 2022 11:34 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 22 Apr 2022 11:34 PM IST
विज्ञापन
punishment 6 people
हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास
विज्ञापन

26-26 हजार रुपये अर्थदंड से भी किया दंडित
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह ने 11 वर्ष पूर्व धनघटा क्षेत्र के रामपुर दक्षिणी में हुए हत्या के मामले में दोषी पाए गए छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 26 -26 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक आशीष पांडेय ने बताया कि धनघटा क्षेत्र के रामपुर दक्षिणी निवासी राम आसरे ने थाना धनघटा में तहरीर दी कि उसका भतीजा शंकर 25 अक्तूबर 2010 को शाम साढ़े छह बजे ग्राम प्रधान पद के चुनाव में वोट डालकर घर जा रहा था। रास्ते में जैसे ही राम आसरे के खेत के बगल में पहुंचा, उसी दौरान गांव के ही दयाराम, भीमसेन उर्फ पप्पू, चंद्रशेखर, अरविंद, रामवीर उर्फ झिंनकान, चंद्रशेखर ने चुनावी रंजिश को लाठी, हॉकी से भतीजे को मारने-पीटने लगे। उसके भतीजे के साथ फूलचंद्र को भी मारापीटा। जिससे उसके भतीजे को कई जगह चोट आई। काफी ढूंढने पर उसका भतीजा धान के खेत में घायल अवस्था में मिला। वह लोग तुरंत इलाज के लिए ले गए। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जाने पर अगले दिन उसके भतीजे की मौत हो गई। घटना में धनघटा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। विवेचना के बाद विवेचक ने छह के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह ने छह दोषियों को आजीवन कारावास और 26 -26 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed