फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Period spent in jail treated as a sentence under the Arms Act

Sant Kabir Nagar News: आयुध अधिनियम के मामले में जेल में बिताई अवधि की सजा

Fri, 30 Oct 2026 12:40 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Period spent in jail treated as a sentence under the Arms Act
संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत आयुध अधिनियम के एक मामले में न्यायालय ने दोषी महेंद्र यादव को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। चार अप्रैल 2014 को बखिरा थाने के तत्कालीन एसओ सतानंद पांडेय ने महेंद्र यादव निवासी कालेसर, थाना सहजनवा, जिला गोरखपुर के कब्जे से .315 बोर का एक कट्टा और चार कारतूस बरामद किए थे। इस मामले में बखिरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन

विवेचक तत्कालीन एसओ लालबचन, थाना मेंहदावल ने साक्ष्य संकलित करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किए। 29 अक्तूबर को सीजे (एसडी)/एसीजेएम न्यायालय ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध होने पर जेल में बिताई अवधि की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed