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Sant Kabir Nagar News: पुलिस ने मुकदमे में कर दिया अल्पीकरण, शिकायकर्ता ने उठाया सवाल
Tue, 23 May 2023 10:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 23 May 2023 10:39 PM IST
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दुधारा क्षेत्र में पूर्व में हुए चाकू बाजी के घटना में घायल हुआ वादी मुकदमा मनोज कुमार।संवाद
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संतकबीरनगर। पांच दिन पूर्व दुधारा क्षेत्र के मुसरद चौराहे पर मुर्गा खरीदने गए कोतवाली क्षेत्र के ढोढ़ई निवासी युवक की चाकू से गले पर वार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के शिकायतकर्ता ने मंगलवार को हिंयुवा नेता और सांसद प्रतिनिधि के साथ एएसपी से शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि वह कम पढ़ा लिखा है। पुलिस ने तीन- चार सादे कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिए, उसी में एक तहरीर भी थी।
इस घटना में मृतक साथी का बचाव करने पर उसे भी चाकू लगा था, लेकिन तहरीर में जिक्र तक नहीं है। पुलिस ने इस मामले में अल्पीकरण करके गैरइरादत हत्या का केस दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के ढोढई गांव निवासी मनोज कुमार पुत्र राम ललित का आरोप है कि 16 मई को दुधारा क्षेत्र के मुसरद में बरात आई थी। डीजे पर नाचने को लेकर उसके दोस्त रामू (22) उर्फ रूदल पुत्र सोमई और मुसरद गांव निवासी इरफान पुत्र अजीजुद्दीन के बीच विवाद हुआ था। 18 मई की शाम वह दोस्त रामू उर्फ रूदल व अमन के साथ मुसरद चौराहे पर मोबीन मुर्गा वाले की दुकान पर मुर्गा खरीदने गया था। उसी दौरान पहले से मोबीन की दुकान पर मौजूद मुसरद गांव निवासी इरफान ने पूर्व में हुए डीजे के विवाद को लेकर दोस्त रामू उर्फ रूदल और अमन को अपशब्द कहा।
विरोध करने पर मुर्गा की दुकान पर रखे चाकू से इरफान ने रामू उर्फ रूदल की गर्दन पर प्रहार कर दिया। जब वह बचाव करने गया तो उसे भी चाकू से प्रहार कर घायल कर दिया। चाकू उसके बाएं हाथ में बाजू पर लगा। जबकि गले पर चाकू लगने से इलाज के दौरान दोस्त रामू उर्फ रुदल की मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मौत हो गई थी।
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आरोप है कि पुलिस वाले ने उससे दो-तीन सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उसी सादे कागज में एक तहरीर भी थी। तहरीर में क्या लिखा गया, उसे पता नहीं था। यहां तक कि तहरीर में उसके घायल होने तक का जिक्र नहीं है। आरोप है कि जिस युवक ने आरोपी के हाथ में चाकू दिया था, उस आरोपी का भी नाम तहरीर में नहीं है।
हिंयुवा नेता आनंद शंकर पाठक और सांसद प्रतिनिधि जेपी निषाद का आरोप है कि रामू उर्फ रूदल निषाद की गला काट कर हत्या कर दी गई और पुलिस ने मुकदमे का अल्पीकरण करके गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। इस मामले में घायल वादी मनोज कुमार और उसका साथी अमन चश्मदीद गवाह है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और जिस आरोपी का नाम छूट गया है, उसे आरोपी बनाया जाए। इसके साथ ही हत्या की धारा बढ़ाई जाए।
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इंसेट
वादी मनोज कुमार ने बताया कि उसके बाएं हाथ की बाजू में चाकू लगा है। तहरीर पर उसने हस्ताक्षर किया है, लेकिन उसमें क्या लिखा है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। यदि वह प्रार्थना पत्र देंगे तो इस विवेचना में शामिल कराया जाएगा। इसके साथ ही दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाए जाने का निर्देश एसओ और विवेचक को दिया गया है।
- संतोष कुमार सिंह, एएसपी
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इस घटना में मृतक साथी का बचाव करने पर उसे भी चाकू लगा था, लेकिन तहरीर में जिक्र तक नहीं है। पुलिस ने इस मामले में अल्पीकरण करके गैरइरादत हत्या का केस दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र के ढोढई गांव निवासी मनोज कुमार पुत्र राम ललित का आरोप है कि 16 मई को दुधारा क्षेत्र के मुसरद में बरात आई थी। डीजे पर नाचने को लेकर उसके दोस्त रामू (22) उर्फ रूदल पुत्र सोमई और मुसरद गांव निवासी इरफान पुत्र अजीजुद्दीन के बीच विवाद हुआ था। 18 मई की शाम वह दोस्त रामू उर्फ रूदल व अमन के साथ मुसरद चौराहे पर मोबीन मुर्गा वाले की दुकान पर मुर्गा खरीदने गया था। उसी दौरान पहले से मोबीन की दुकान पर मौजूद मुसरद गांव निवासी इरफान ने पूर्व में हुए डीजे के विवाद को लेकर दोस्त रामू उर्फ रूदल और अमन को अपशब्द कहा।
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विरोध करने पर मुर्गा की दुकान पर रखे चाकू से इरफान ने रामू उर्फ रूदल की गर्दन पर प्रहार कर दिया। जब वह बचाव करने गया तो उसे भी चाकू से प्रहार कर घायल कर दिया। चाकू उसके बाएं हाथ में बाजू पर लगा। जबकि गले पर चाकू लगने से इलाज के दौरान दोस्त रामू उर्फ रुदल की मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मौत हो गई थी।
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आरोप है कि पुलिस वाले ने उससे दो-तीन सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उसी सादे कागज में एक तहरीर भी थी। तहरीर में क्या लिखा गया, उसे पता नहीं था। यहां तक कि तहरीर में उसके घायल होने तक का जिक्र नहीं है। आरोप है कि जिस युवक ने आरोपी के हाथ में चाकू दिया था, उस आरोपी का भी नाम तहरीर में नहीं है।
हिंयुवा नेता आनंद शंकर पाठक और सांसद प्रतिनिधि जेपी निषाद का आरोप है कि रामू उर्फ रूदल निषाद की गला काट कर हत्या कर दी गई और पुलिस ने मुकदमे का अल्पीकरण करके गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। इस मामले में घायल वादी मनोज कुमार और उसका साथी अमन चश्मदीद गवाह है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और जिस आरोपी का नाम छूट गया है, उसे आरोपी बनाया जाए। इसके साथ ही हत्या की धारा बढ़ाई जाए।
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वादी मनोज कुमार ने बताया कि उसके बाएं हाथ की बाजू में चाकू लगा है। तहरीर पर उसने हस्ताक्षर किया है, लेकिन उसमें क्या लिखा है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। यदि वह प्रार्थना पत्र देंगे तो इस विवेचना में शामिल कराया जाएगा। इसके साथ ही दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाए जाने का निर्देश एसओ और विवेचक को दिया गया है।
- संतोष कुमार सिंह, एएसपी