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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट के आदेश पर दो के खिलाफ जालसाजी और गबन का केस दर्ज

Fri, 19 May 2023 11:40 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 19 May 2023 11:40 PM IST
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froud case in fir
धनघटा। कोर्ट के आदेश पर महुली पुलिस ने शुक्रवार की शाम को दो लोगों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया। महुली क्षेत्र के बनियाभार गांव निवासी विजय कुमार उर्फ रिंकू का आरोप है कि उसकी पहचान मुखलिसपुर निवासी विशाल माझी से थी। वह अपने रोजगार के लिए जनवरी 2021 में पिकअप लेकर चला रहा था।
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विशाल माझी ने कहा कि पिकअप से कभी भाड़ा मिलता है। कभी नहीं मिलता है। उनके पिकअप को कही एक जगह लगवा दें। जिससे गाड़ी की किस्त जमा होती रहेगी। विशाल माझी उन्हें कोतवाली क्षेत्र के नौरंगिया के अनीस ओझा के पास ले गए। अनीश ओझा की टेंट की दुकान है। उन्हें पिकअप की आवश्यकता थी। वहां उनसे किराए पर सौदा तय हुआ। अनीश ओझा ने उनके खाते में चार लाख रुपये डाल दिए थे। किराए की रकम चुकता होने तक उनकी गाड़ी और कागज अपने पास रखा गया था। गारंटी के तौर पर सादा चेक भी लिए। उनका दिया हुआ एक चेक वह अपने ही साथी व बंजरिया पश्चिमी निवासी नितेश सिंह को दे दिए। बाद में उनसे एक नोटिस भेजवाया। नोटिस में कहा गया कि उन्होंने नीतीश सिंह से अपनी जमीन का सौदा दस लाख में किया है तथा दस लाख रुपये ले लिया।
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उसे अदा न कर पाने की स्थिति में छ: लाख का का चेक दिया है, जो बैंक के जरिए पेमेंट न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका। इसलिए वह रकम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ पीड़ित को 15 दिनों के अंदर नितेश सिंह व अन्य को भुगतान करने की बात कही गई है। एसओ संतोष मिश्र ने बताया कि दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है।
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