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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट के आदेश पर नाबालिग को भगाने पर प्राथमिकी

Wed, 28 Oct 2026 12:06 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2026 12:06 AM IST
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FIR registered for abducting a minor, in violation of a court order
संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के एक गांव से 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। किशोरी की मां ने गांव के एक युवक पर बेटी को भगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने युवक के माता-पिता और बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के एक अन्य व्यक्ति पर भी सहयोग करने का आरोप लगाया है। किशोरी का अब तक पता नहीं चलने से परिवार परेशान है।
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पीड़िता के अनुसार, चार अगस्त की सुबह करीब चार बजे उनकी 16 वर्षीय बेटी को गांव का सतीश गुप्ता बहला-फुसलाकर कहीं ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी किशोरी का पता नहीं चला। महिला का आरोप है कि ग्रामीणों से जानकारी मिली कि घटना की सुबह उनकी बेटी सतीश के घर पर देखी गई थी।
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उन्होंने सतीश के पिता बालरूप, मां मंजू देवी और बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के तिघरा निवासी उसके मामा पर भी किशोरी को भगाने में सहयोग करने का आरोप लगाया है। घटना के दिन ही उन्होंने दुधारा थाने में शिकायत की थी।
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आरोप है कि पुलिस सतीश के माता-पिता को थाने ले गई थी लेकिन बाद में किशोरी को तलाश कर लाने का आश्वासन देकर उन्हें घर भेज दिया। महिला ने अपनी शिकायत में बेटी के साथ गंभीर अनहोनी होने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि किशोरी के लापता होने से पूरा परिवार परेशान है और अब तक उसकी बरामदगी नहीं हो सकी है।

एसओ अमित कुशवाहा ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन, एफटीसी द्वितीय/जेएम की अदालत के आदेश पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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