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Sant Kabir Nagar News: आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी को सजा, 2000 रुपये का जुर्माना

Thu, 04 Jun 2026 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Thu, 04 Jun 2026 12:17 AM IST
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Convicted in Arms Act case, fined Rs 2000
संतकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की विवेचना के चलते आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपी को सुनाई गई है। बुधवार को एसीजेएम न्यायालय ने थाना धर्मसिंहवा में दर्ज आर्म्स एक्ट के मुकदमे में आरोपी रामानंद निवासी सप्तीनानकार, थाना खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार वर्ष 2019 में तत्कालीन वादी मुकदमा निरीक्षक अनिल कुमार पांडेय ने आरोपी को एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना धर्मसिंहवा में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।
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