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Sant Kabir Nagar News: युवक की हत्या के लिए मुर्गा विक्रेता ने ही मुख्य आरोपी को दिया था चाकू
Sun, 28 May 2023 11:28 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sun, 28 May 2023 11:28 PM IST
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दुधारा पुलिस ने चाकू मारने वालो आरोपी को पकड़ कर जेल भेजा।संवाद
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संतकबीरनगर। दुधारा क्षेत्र के मुसरद चौराहे पर मुर्गा खरीदने गए युवक की चाकू से गले पर वार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या और षडयंत्र की धारा बढ़ाई है। वारदात की साजिश में आरोपी मुर्गा विक्रेता को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुर्गा विक्रेता ने ही युवक की हत्या के लिए मुख्य आरोपी को चाकू दिया था।
18 मई की शाम को कोतवाली क्षेत्र के ढोढई निवासी रामू उर्फ रूदल अपने दोस्त मनोज व अमन के साथ मुसरद चौराहे पर मोबीन मुर्गा वाले की दुकान पर मुर्गा खरीदने गया था। आरोप है कि उसी दौरान पहले से मौजूद मुसरद गांव निवासी इरफान ने पूर्व में हुए डीजे के विवाद को लेकर रामू उर्फ रूदल और अमन को अपशब्द कहा। विरोध करने पर दुकान पर रखे चाकू से इरफान ने रामू उर्फ रूदल के गर्दन पर प्रहार कर दिया। मेडिकल कॉलेज में रूदल की मौत हो गई थी। दोस्त मनोज कुमार ने इस मामले में केस दर्ज कराया था।
हिंयुवा नेता आनंद शंकर पाठक और सांसद प्रतिनिधि जेपी निषाद ने आरोप मढ़ा था कि रामू उर्फ रूदल निषाद की गला काट कर हत्या कर दी गई और पुलिस ने मुकदमे का अल्पीकरण करके गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। इस मामले में घायल वादी मनोज कुमार और उसका साथी अमन चश्मदीद गवाह हैं। पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और जिस आरोपी का नाम छूट गया है, उसे आरोपी बनाया जाए। इसके साथ ही हत्या की धारा बढ़ाई जाए।
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एसओ अनिल दूबे ने बताया कि दर्ज मुकदमे में हत्या और षडयंत्र की धारा बढ़ाई गई। विवेचना से षडयंत्र में मुर्गा विक्रेता मुसरद निवासी मोहम्मद मोबीन का नाम प्रकाश में आया। रविवार को आरोपी मोबीन को चुरेब ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ही दुकान से चाकू उठाकर मुख्य आरोपी इरफान को दिया था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया।
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18 मई की शाम को कोतवाली क्षेत्र के ढोढई निवासी रामू उर्फ रूदल अपने दोस्त मनोज व अमन के साथ मुसरद चौराहे पर मोबीन मुर्गा वाले की दुकान पर मुर्गा खरीदने गया था। आरोप है कि उसी दौरान पहले से मौजूद मुसरद गांव निवासी इरफान ने पूर्व में हुए डीजे के विवाद को लेकर रामू उर्फ रूदल और अमन को अपशब्द कहा। विरोध करने पर दुकान पर रखे चाकू से इरफान ने रामू उर्फ रूदल के गर्दन पर प्रहार कर दिया। मेडिकल कॉलेज में रूदल की मौत हो गई थी। दोस्त मनोज कुमार ने इस मामले में केस दर्ज कराया था।
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हिंयुवा नेता आनंद शंकर पाठक और सांसद प्रतिनिधि जेपी निषाद ने आरोप मढ़ा था कि रामू उर्फ रूदल निषाद की गला काट कर हत्या कर दी गई और पुलिस ने मुकदमे का अल्पीकरण करके गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। इस मामले में घायल वादी मनोज कुमार और उसका साथी अमन चश्मदीद गवाह हैं। पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और जिस आरोपी का नाम छूट गया है, उसे आरोपी बनाया जाए। इसके साथ ही हत्या की धारा बढ़ाई जाए।
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एसओ अनिल दूबे ने बताया कि दर्ज मुकदमे में हत्या और षडयंत्र की धारा बढ़ाई गई। विवेचना से षडयंत्र में मुर्गा विक्रेता मुसरद निवासी मोहम्मद मोबीन का नाम प्रकाश में आया। रविवार को आरोपी मोबीन को चुरेब ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने ही दुकान से चाकू उठाकर मुख्य आरोपी इरफान को दिया था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया।