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ग्राम प्रधानों के सहयोग से गेहूं खरीद सुनिश्चित कराएं : डीएम
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संतकबीरनगर। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूं खरीद में ग्राम प्रधानों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए डीएम संदीप कुमार ने डीपीआरओ को निर्देशित किया है। कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर गेहूं खरीद में ग्राम प्रधान का सक्रिय सहयोग प्राप्त करें। इच्छुक ग्राम पंचायत को गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग के अधीन क्रय एजेंसी नामित किया जाए। वर्तमान में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत कृषकों से गेहूं क्रय किया जा रहा है। सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की आवक कम हो रही है। इसका कारण बिचौलियों की सक्रियता लग रही है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय के लिए किसानों को जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाए।
इसमें ग्राम प्रधानों को भी शामिल किया जाए। गेहूं खरीद के संबंध में डीएम ने ग्राम प्रधानों से अपील की है कि प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर गेहूं खरीद में ग्राम प्रधान सहयोग करें, जिससे अधिक से अधिक गेहूं खरीद सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम सभा के प्रधानों से यह सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम सभा में कृषकों के पास 100 क्विंटल गेहूं विक्रय के लिए उपलब्ध है, तो उसकी खरीद संबंधित केंद्र प्रभारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी ग्राम सभा में जाकर खरीद कराएं।
डीएम ने बताया कि जिस ग्राम प्रधान द्वारा सर्वाधिक गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर विक्रय कराया जाएगा, उनको विभाग पुरस्कृत करेगा। यदि कोई ग्राम पंचायत गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग के अधीन एजेंसी बनने के लिए इच्छुक है तो प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर क्रय एजेंसी नामित किए जाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। ग्राम पंचायत के सचिव को दो दिवस में प्रशिक्षित किए जाने की कार्रवाई जिला खाद्य विपणन अधिकारी पूर्ण कराएं। ग्राम पंचायत को एजेंसी नामित किए जाने पर उनके द्वारा किए गए खरीद को भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त कराया जाएगा। ग्राम पंचायत के सरकारी गेहूं खरीद किए जाने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि 27 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देय होगा। भारत सरकार के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही गेहूं खरीद सुनिश्चित कराई जाए।
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इसमें ग्राम प्रधानों को भी शामिल किया जाए। गेहूं खरीद के संबंध में डीएम ने ग्राम प्रधानों से अपील की है कि प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर गेहूं खरीद में ग्राम प्रधान सहयोग करें, जिससे अधिक से अधिक गेहूं खरीद सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम सभा के प्रधानों से यह सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम सभा में कृषकों के पास 100 क्विंटल गेहूं विक्रय के लिए उपलब्ध है, तो उसकी खरीद संबंधित केंद्र प्रभारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी ग्राम सभा में जाकर खरीद कराएं।
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डीएम ने बताया कि जिस ग्राम प्रधान द्वारा सर्वाधिक गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर विक्रय कराया जाएगा, उनको विभाग पुरस्कृत करेगा। यदि कोई ग्राम पंचायत गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग के अधीन एजेंसी बनने के लिए इच्छुक है तो प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर क्रय एजेंसी नामित किए जाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। ग्राम पंचायत के सचिव को दो दिवस में प्रशिक्षित किए जाने की कार्रवाई जिला खाद्य विपणन अधिकारी पूर्ण कराएं। ग्राम पंचायत को एजेंसी नामित किए जाने पर उनके द्वारा किए गए खरीद को भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त कराया जाएगा। ग्राम पंचायत के सरकारी गेहूं खरीद किए जाने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि 27 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देय होगा। भारत सरकार के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही गेहूं खरीद सुनिश्चित कराई जाए।
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