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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना
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आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रसोइयों को पीएम करेंगे संबोधित
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनाया जाएगा संबोधन
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की जा रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के शुभारम्भ के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व रसोइयों को संबोधित करेंगे। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 10 बजे से आशा, आंगनबाड़ी व रसोइयों को बुलाया गया है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की उम्र के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पेंशन दिया जाना है। इसमें स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन योजना के लिए रखी गईं रसोइया, मनरेगा मजदूरों आदि को शामिल किया जा रहा है। इस अंशदायी पेंशन योजना में 15 हजार या उससे कम मासिक आय वाले श्रमिक शामिल किए जाएंगे। लाभ पाने वाले कर्मकारों को मासिक अंशदान के रूप में 55 से 200 रुपये तक मासिक किस्त जमा करनी होगी। नियमित अंशदान करने एवं 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात 3000 रुपये मासिक पेंशन कर्मकारों को मिलेगा। पेंशन प्राप्त करने के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार पत्नी-पति को पेंशन का 50 फीसदी राशि प्रतिमाह मिल सकेगी।
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वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनाया जाएगा संबोधन
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की जा रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के शुभारम्भ के लिए मंगलवार को प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व रसोइयों को संबोधित करेंगे। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 10 बजे से आशा, आंगनबाड़ी व रसोइयों को बुलाया गया है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की उम्र के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पेंशन दिया जाना है। इसमें स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन योजना के लिए रखी गईं रसोइया, मनरेगा मजदूरों आदि को शामिल किया जा रहा है। इस अंशदायी पेंशन योजना में 15 हजार या उससे कम मासिक आय वाले श्रमिक शामिल किए जाएंगे। लाभ पाने वाले कर्मकारों को मासिक अंशदान के रूप में 55 से 200 रुपये तक मासिक किस्त जमा करनी होगी। नियमित अंशदान करने एवं 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात 3000 रुपये मासिक पेंशन कर्मकारों को मिलेगा। पेंशन प्राप्त करने के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार पत्नी-पति को पेंशन का 50 फीसदी राशि प्रतिमाह मिल सकेगी।
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