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भाजपा नेताओं पर दर्ज केस होगा वापस

Sat, 30 Dec 2017 11:47 PM IST
Updated Sat, 30 Dec 2017 11:47 PM IST
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भाजपा नेताओं पर दर्ज केस होगा वापस
भाजपा - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

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संतकबीरनगर। सात साल पूर्व बखिरा क्षेत्र के बेलहर में कब्रिस्तान से सटे जमीन की पैमाईश के दौरान हुए बवाल मामले में आरोपी बनाए गए मेंहदावल के भाजपा विधायक, पूर्व लोक सभा प्रत्याशी, हियुवा जिलाध्यक्ष, हियुवा के जिला प्रभारी समेत 44 लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का शासन ने निर्णय लिया है। 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव अरूण कुमार राय की ओर से डीएम को इस बारे में पत्र भेजा गया है। इधर जिला प्रशासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमे की वापसी के लिए कोर्ट में पैरवी किए जाने की तैयारी भी शुरु कर दी गई है।
अनुसचिव अरुण कुमार राय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बखिरा थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 382/ 2010 के संदर्भ में वाद के तथ्यों व उपलब्ध आख्या व पत्रादि पर विचारोपरांत शासन ने इसमे आरोपी बनाए गए पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं पूर्व लोक सभा प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडेय, विधायक राकेश सिंह बघेल आदि के अभियोग को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। अभियोग की वापसी के लिए लोक अभियोजक को कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की लिखित अनुमति दिए जाने का निर्देश है। राज्यपाल की ओर से भी इस मुकदमे को वापस किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस मामले में पूर्व लोक सभा प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडेय, मेंहदावल के भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल, पप्पू अग्रहरि, वेद प्रकाश सिंह, हियुवा नेता छेदी यादव, वीरेंद्र पांडेय, इंदुल चौधरी, हियुवा के जिला प्रभारी आनंद शंकर पाठक, शेषदत्त राय, पवन कुमार मिश्र, रामखेलावन, दयाशंकर, गंगा प्रसाद राय, हरिनाथ, प्रेम, हरिहर राय, कृष्ण प्रजापति, सुशील मिश्रा, नन्हे मिश्रा, पूप्प ,बालमिकी राय, दिलीप, सुमरन, चंद्रहास पांडेय, हियुवा के जिलाध्यक्ष सत्य नारायन उर्फ टुनटुन राय, ध्रुवचंद्र राय, राधेश्याम, संजय, अनिल, अमरनाथ, धर्मेंद्र, जितेंद्र, बाबूलाल, अशोक राय,संजय राय,अजीत, अमरनाथ, रुद्रनाथ राय,उदय राज उर्फ उदय शंकर,हरि प्रसाद,योगेश्वर,सोनू, बनवारी,दीपू उर्फ अभय नंदन,निरंकार,वेद प्रकाश के खिलाफ मुकदमे वापस होंगे। डीएम मार्कंडेय शाही ने बताया कि मुकदमा वापसी के संबंध में लिए गए शासन के निर्णय से संबंधित पत्र प्राप्त हो गया है। शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से पत्रावली तैयार कराई जा रही है। प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में मुकदमे की वापसी के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराते हुए पैरवी कराई जाएगी। कृत कार्रवाई से शासन को भी अवगत कराया जाएगा।
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पैमाईश के दौरान भड़की थी बवाल की आग
27 मार्च 2010 को बेलहर कला में स्थित कब्रिस्तान से सटे उदयराज शर्मा की जमीन की पैमाइश कराने के लिए राजस्व व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर गई थी। उसी दौरान बड़ा विवाद हो गया। आगजनी, तोड़फोड़ और सड़क जाम आदि की घटना हुई थी। इस मामले में बेलहर पुलिस चौकी के पूर्व चौकी इंचार्ज लालजी की ओर से यह आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया गया था कि पैमाईश की प्रक्रिया के दौरान ही हिंदू युवा वाहिनी के सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर उत्तेजित और भडकाऊ भाषण दे रहे थे। जिससे मौहाल बिगड़ गया और सार्वजनिक मार्ग अवरुद्घ हुआ। पूर्व चौकी इंचार्ज की ओर से पूर्व लोक सभा प्रत्याशी चंद्रशेखर पांडेय, विधायक राकेश सिंह बघेल समेत 46 नामजद और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ बलवा, मारपीट, आगजनी, सरकारी कार्य में बाधा, लोक संपत्ति क्षति निवारण आदि गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया गया था।
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