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हाईकोर्ट ने दिया स्टे, शोभा देवी बनी रहेंगी प्रमुख
Tue, 11 Jun 2019 10:04 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Santkabirnagar
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Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jun 2019 10:04 PM IST
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court order
- फोटो : amar ujala
हैंसर। पौली के क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद का फैसला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। पूर्व के चुनाव परिणाम को रद्द किए जाने संबंधी अपर जिला जज एफटीसी प्रथम के आदेश पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के स्टे के आधार पर शोभा देवी प्रमुख पद पर बनी रहेंगी।
पौली ब्लाक प्रमुख पद पर हुए सामान्य निर्वाचन को गड़बड़ बताते हुए उस वक्त चुनाव में पराजित हुईं कमलावती देवी ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज एफटीसी प्रथम राकेश पांडेय ने पूर्व की मतगणना में गड़बड़ी होना मानते हुए परिणाम रद्द करने का आदेश जारी किया था। साथ ही कोर्ट में हुई मतगणना के आधार पर याची कमलावती देवी को विजेता घोषित करते हुए पद भर ग्रहण कराने का निर्देश दिया था। इसके क्रम में प्रशासन ने बीते चार जून को कमलावती देवी का शपथ ग्रहण कराया था। उसी दिन कमलावती देवी ने पदभार भी ग्रहण कर लिया था। पद से हटीं शोभा देवी के पति राममिलन यादव ने बताया कि उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुुई। जिसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने 29 मई के लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को करने की तिथि निर्धारित कर दी है। इस संबंध में बीडीओ पौली दीपक सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है। न्यायालय के निर्णय का पालन कराया जाएगा।
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पौली ब्लाक प्रमुख पद पर हुए सामान्य निर्वाचन को गड़बड़ बताते हुए उस वक्त चुनाव में पराजित हुईं कमलावती देवी ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज एफटीसी प्रथम राकेश पांडेय ने पूर्व की मतगणना में गड़बड़ी होना मानते हुए परिणाम रद्द करने का आदेश जारी किया था। साथ ही कोर्ट में हुई मतगणना के आधार पर याची कमलावती देवी को विजेता घोषित करते हुए पद भर ग्रहण कराने का निर्देश दिया था। इसके क्रम में प्रशासन ने बीते चार जून को कमलावती देवी का शपथ ग्रहण कराया था। उसी दिन कमलावती देवी ने पदभार भी ग्रहण कर लिया था। पद से हटीं शोभा देवी के पति राममिलन यादव ने बताया कि उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुुई। जिसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने 29 मई के लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को करने की तिथि निर्धारित कर दी है। इस संबंध में बीडीओ पौली दीपक सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है। न्यायालय के निर्णय का पालन कराया जाएगा।
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