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Sant Kabir Nagar News: भूखंड के नाम पर 10.50 लाख रुपये हड़पे
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संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र में जमीन बेचने के नाम पर 10.50 लाख रुपये लेने और बैनामा व दाखिल-खारिज होने के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं देने का मामला सामने आया है। पीड़िता सरिता देवी ने तीन लोगों पर जमीन किसी अन्य के नाम बेचने का आरोप लगाया है। रुपये वापस मांगने पर दो आरोपियों पर उसके पति को गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
बिगरामीर गांव निवासी सरिता देवी के अनुसार, सेमरियावां निवासी रजीउदीन और आशिक अली तथा बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी महबूब अली ने उसरा शहीद गांव में बेचने के लिए जमीन दिखाई थी। जमीन पसंद आने पर उन्होंने 10.50 लाख रुपये दे दिए। इसके बाद जमीन का बैनामा और दाखिल-खारिज भी हो गया।
आरोप है कि 11 सितंबर 2023 से अब तक उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया। पीड़िता का कहना है कि बाद में जानकारी हुई कि संबंधित जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेची जा चुकी है। इसके बाद उन्होंने आरोपियों से अपने रुपये मांगे।
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आपसी समझौते के तहत रजीउदीन ने 2.15 लाख रुपये वापस कर दिए। आशिक अली ने 2.15 लाख रुपये में से 80 हजार रुपये दिए, जबकि महबूब अली ने 6.20 लाख रुपये में से 80 हजार रुपये लौटाए। शेष रकम अब तक नहीं दी गई है। 20 अक्तूबर को उनके पति अजय कुमार ने आरोपियों से रुपये वापस करने की मांग की तो महबूब अली और आशिक अली ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने 25 अक्तूबर को दुधारा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। एसओ दुधारा सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले में उक्त आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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बिगरामीर गांव निवासी सरिता देवी के अनुसार, सेमरियावां निवासी रजीउदीन और आशिक अली तथा बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी महबूब अली ने उसरा शहीद गांव में बेचने के लिए जमीन दिखाई थी। जमीन पसंद आने पर उन्होंने 10.50 लाख रुपये दे दिए। इसके बाद जमीन का बैनामा और दाखिल-खारिज भी हो गया।
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आरोप है कि 11 सितंबर 2023 से अब तक उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया। पीड़िता का कहना है कि बाद में जानकारी हुई कि संबंधित जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेची जा चुकी है। इसके बाद उन्होंने आरोपियों से अपने रुपये मांगे।
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आपसी समझौते के तहत रजीउदीन ने 2.15 लाख रुपये वापस कर दिए। आशिक अली ने 2.15 लाख रुपये में से 80 हजार रुपये दिए, जबकि महबूब अली ने 6.20 लाख रुपये में से 80 हजार रुपये लौटाए। शेष रकम अब तक नहीं दी गई है। 20 अक्तूबर को उनके पति अजय कुमार ने आरोपियों से रुपये वापस करने की मांग की तो महबूब अली और आशिक अली ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने 25 अक्तूबर को दुधारा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। एसओ दुधारा सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले में उक्त आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।