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संभल हिंसा: जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को मिली जमानत, एएसआई के दर्ज मुकदमों में सुनवाई

Tue, 15 Apr 2025 06:49 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 15 Apr 2025 06:49 PM IST
सार

जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को संभल की जेएम कोर्ट में पेश किया गया। उनके खिलाफ दो मामलों में वारंट और समन जारी हुए थे।  पेशी के दौरान उन्हें जमानत मिल गई। इस बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। 

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Sambhal violence: Jama Masjid Committee chief Zafar Ali gets bail, hearing in cases filed by ASI
कोर्ट में पेश होने के जाते सदर जफर अली - फोटो : संवाद

विस्तार

जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट मंगलवार को संभल स्थित निचली अदालत (जेएम कोर्ट) में पेश हुए। उनके खिलाफ एएसआई द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में यह वारंट जारी किए गए थे। वहीं, दूसरे पुराने मामले में समन जारी हुए थे।

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इसलिए दोनों मुकदमों की पेशी एक साथ हुई। जफर अली के अधिवक्ताओं ने दोनों मुकदमों में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिसके आधार पर जमानत मिल गई। अब अगली सुनवाई मई में होनी है। जफर अली की पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए।
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24 नवंबर को हुए बवाल में भूमिका होने के आरोप में जामा मस्जिद कमेटी के सदर 23 मार्च से जेल में बंद हैं। 19 जनवरी 2018 को जामा मस्जिद कमेटी के सदर के खिलाफ एएसआई द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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एएसआई का आरोप था कि जामा मस्जिद संरक्षित इमारत है। इसमें बिना अनुमति के ग्रिल क्यों लगाई गई। इस मामले में ही सुनवाई चल रही है। अब न्यायालय से वारंट जारी हो गए थे। वहीं, दूसरे एक पुराने मुकदमे में समन जारी हुए थे।


दोनों ही मुकदमों में पेशी के लिए मुरादाबाद स्थित जिला कारागार से संभल लाया गया।इस दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दिए। जामा मस्जिद कमेटी के सदर से उनके परिजनों ने भी कचहरी में मुलाकात की।

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