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Sambhal News: सांसद राहुल गांधी के मामले में अब 26 सितंबर को होगी सुनवाई
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चंदौसी(संभल)। कांग्रेस के सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कथित विवादित बयान को लेकर चल रहे मामले में सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। इस मामले में लोअर कोर्ट की फाइल अदालत में पेश नहीं हुई है जो बहस के लिए जरूरी है। इससे न्यायालय ने लोअर कोर्ट की फाइल अदालत में पेश करने के आदेश करते हुए सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख नियत कर दी है।
हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 23 जनवरी को एमपीएमएल कोर्ट आदित्य सिंह के न्यायालय में एक वाद दायर कराया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह आए दिन समाज विरोधी बयान देते रहते हैं। 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस नेता ने बयान दिया था कि उनकी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से नहीं है बल्कि भारत सरकार से है। यह बयान समाज में अस्थिरता फैलाने वाला है।
सिमरन गुप्ता ने न्यायालय से राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के आदेश किए जाने का अनुरोध किया था। लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में चले गए। जिला न्यायालय ने वाद दायर कर मामला एडीजे चंदौसी आरती फौजदार के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।
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राहुल गांधी पक्ष से अधिवक्ता मो. सगीर सैफी ने बताया कि मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होनी थी लेकिन लोअर कोर्ट की फाइल न्यायालय में पेश नहीं की गई जो बहस के लिए जरूरी है। न्यायालय ने लोअर कोर्ट की फाइल न्यायालय में पेश करने के आदेश करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 सितंबर नियत कर दी है।
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हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 23 जनवरी को एमपीएमएल कोर्ट आदित्य सिंह के न्यायालय में एक वाद दायर कराया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह आए दिन समाज विरोधी बयान देते रहते हैं। 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस नेता ने बयान दिया था कि उनकी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से नहीं है बल्कि भारत सरकार से है। यह बयान समाज में अस्थिरता फैलाने वाला है।
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सिमरन गुप्ता ने न्यायालय से राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के आदेश किए जाने का अनुरोध किया था। लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में चले गए। जिला न्यायालय ने वाद दायर कर मामला एडीजे चंदौसी आरती फौजदार के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।
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राहुल गांधी पक्ष से अधिवक्ता मो. सगीर सैफी ने बताया कि मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होनी थी लेकिन लोअर कोर्ट की फाइल न्यायालय में पेश नहीं की गई जो बहस के लिए जरूरी है। न्यायालय ने लोअर कोर्ट की फाइल न्यायालय में पेश करने के आदेश करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 सितंबर नियत कर दी है।