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Sambhal News: सपा विधायक की वक्फ की गई जमीन पर बना तीन मंजिला मकान गिरेगा, नोटिस

Thu, 20 Aug 2026 01:50 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Thu, 20 Aug 2026 01:50 AM IST
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Notice issued: Three-storey house built on land endowed as Waqf by SP MLA to be demolished
संभल। सपा विधायक इकबाल महमूद की वक्फ संपत्ति पर मोहल्ला डेरा सराय में बने किरायेदार आरिफ के तीन मंजिला मकान के निर्माण को प्रशासन ने अवैध घोषित किया है।
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निर्माण 15 दिन में गिराने का समय दिया है। इसके लिए बुधवार को मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। यदि इस अवधि में यह मकान नहीं गिराया जाता है तो प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। ध्वस्तीकरण में आने वाला खर्च भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूला जाएगा।
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यह आदेश जिलाधिकारी की अदालत से अपील खारिज होने के बाद जारी किया गया। एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि तीन मंजिला निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया गया था। यह मकान मोहल्ला डेरा सराय में मौलाना आरिफ पुत्र अय्यूब अहमद उर्फ छिद्दा पहलवान के नाम से दर्ज है। किरायेदार अय्यूब अहमद पुत्र मकबूल अहमद का नाम भी इसमें शामिल है।
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मुतवल्ली के तौर पर नवाब इकबाल महमूद का नाम भी जुड़ा है। सुनवाई के बाद 5 फरवरी को इस निर्माण को अवैध घोषित किया गया था। इसे उत्तर प्रदेश निर्माण विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के तहत गिराने का आदेश दिया गया है।
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