फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Life imprisonment for raping teenager

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Sep 2022 01:36 AM IST
सार

चंदौसी के मोहल्ले में परिजनों के साथ किराये पर रह रही किशोरी को बहला फुसलाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने इस मामले में युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।इसके बाद दोषी रास्ते में आते जाते समय उसे परेशान लगा था।

विज्ञापन
Life imprisonment for raping teenager

विस्तार

चंदौसी के मोहल्ले में परिजनों के साथ किराये पर रह रही किशोरी को बहला फुसलाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट ने की। न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने इस मामले में युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विशेष अभियोजक पोक्सो आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि चंदौसी के एक मोहल्ले निवासी एक व्यक्ति ने 23 अप्रैल 2018 को कोतवाली चंदौसी में तहरीर दी थी। बताया था कि वह अपने तीन बच्चों के साथ किराये के मकान में रहता था। आकाश नाम का युवक उसकी बेटी को दूसरे मकान में ले गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोषी रास्ते में आते जाते समय उसे परेशान लगा था। पुलिस ने पिताकी तहरीर पर आकाश के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट की थी।
विज्ञापन

पुलिस की विवेचना में सामने आया कि युवक गांव जनेटा का रहने वाला है और उसका वास्तविक नाम गुलफान है। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर गुलफान पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध हुआ। न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने दोषी गुलफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed