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Sambhal News: पति की हत्या कर ग्राइंडर से शव के टुकड़े करने वाली रूबी की जमानत अर्जी खारिज
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चंदौसी। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चुन्नी में प्रेम प्रसंग में बाधक बने पति की हत्या कर ग्राइंडर से शव के टुकड़े कर गंगा और नाले में फेंकने के मामले में हत्यारोपी रूबी की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है।
मोहल्ला चुन्नी निवासी महिला रूबी ने 18 नवंबर 2025 को कोतवाली चंदौसी में अपने पति राहुल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले का चौंकाने वाला खुलासा किया था। दर्ज एफआईआर के मुताबिक, रूबी के गौरव नाम के युवक के साथ संबंध थे। 18 नवंबर 2025 की रात राहुल ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस पर रूबी और गौरव ने लोहे की रॉड मारकर राहुल की हत्या कर दी थी।
रूबी और राहुल ने दीवार काटने वाले ग्राइंडर से शव के टुकड़े कर राजघाट स्थित गंगा और नाले में बहा दिए थे। 15 दिसंबर 2025 को नाले में उतराता धड़ मिला था। हाथ पर गुदे नाम राहुल से पहचान हुई थी। 20 दिसंबर को दरोगा ओम सिंह की ओर से गुमशुदगी को रूबी और उसके प्रेमी गौरव के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट में तरमीम कर दिया। तब से दोनों जेल में हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डॉ. विदुषी सिंह के न्यायालय में चल रही है। रूबी के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
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मोहल्ला चुन्नी निवासी महिला रूबी ने 18 नवंबर 2025 को कोतवाली चंदौसी में अपने पति राहुल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले का चौंकाने वाला खुलासा किया था। दर्ज एफआईआर के मुताबिक, रूबी के गौरव नाम के युवक के साथ संबंध थे। 18 नवंबर 2025 की रात राहुल ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस पर रूबी और गौरव ने लोहे की रॉड मारकर राहुल की हत्या कर दी थी।
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रूबी और राहुल ने दीवार काटने वाले ग्राइंडर से शव के टुकड़े कर राजघाट स्थित गंगा और नाले में बहा दिए थे। 15 दिसंबर 2025 को नाले में उतराता धड़ मिला था। हाथ पर गुदे नाम राहुल से पहचान हुई थी। 20 दिसंबर को दरोगा ओम सिंह की ओर से गुमशुदगी को रूबी और उसके प्रेमी गौरव के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट में तरमीम कर दिया। तब से दोनों जेल में हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डॉ. विदुषी सिंह के न्यायालय में चल रही है। रूबी के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
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