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Sambhal News: गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी को दो वर्ष पांच माह का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
Fri, 23 May 2025 11:27 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Fri, 23 May 2025 11:27 PM IST
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चंदौसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी को दो वर्ष पांच माह के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला थाना नखासा क्षेत्र में वर्ष 2006 का है। ज्येष्ठ लोक अभियोजक ने बताया कि जनपद संभल के थाना नखासा में वर्ष 2006 के दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने मुकदमे के आरोपी मिनजार निवासी मझरा सारंगपुर थाना हयातनगर जनपद संभल को दोषी करार देते हुए दो वर्ष पांच माह के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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मामला थाना नखासा क्षेत्र में वर्ष 2006 का है। ज्येष्ठ लोक अभियोजक ने बताया कि जनपद संभल के थाना नखासा में वर्ष 2006 के दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने मुकदमे के आरोपी मिनजार निवासी मझरा सारंगपुर थाना हयातनगर जनपद संभल को दोषी करार देते हुए दो वर्ष पांच माह के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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