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जानलेवा हमले का दोषी पाए जाने पर दो लोगों को सात-सात वर्ष का कारावास

Fri, 02 Aug 2019 11:36 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Aug 2019 11:36 PM IST
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Two to seven-seven years imprisonment in murderous attack
कोर्ट
सहारनपुर। छह वर्ष पूर्व गंगोह थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर में घर में घुसकर भैंस चोरी कर रहे तीन लोगों को पकड़ने के प्रयास में गोली मारकर घायल करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जबकि तीसरा आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद फरार चल रहा है।
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गंगोह थाना के ग्राम मोहनपुर में छह अगस्त 2013 की रात में तीन लोगों ने अनवर के घर में घुसकर भैंस चोरी करने का प्रयास किया था। जिस पर अनवर ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाले जाबिर और जाबिर का भाई वासिल पहुंचे और उन्होंने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने बताया कि खुद को घिरा देख आरोपियों में शामिल राशिद ने गोली चला दी, गोली वासिल को लगी। जिससे वासिल घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और एक आरोपी इमरान निवासी टिडौली थाना नकुड़ को पकड़ लिया। जबकि दो आरोपी अहसान और राशिद फरार हो गए। सात अगस्त 2013 को वासिल के भाई जाबिर ने गंगोह थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अन्य दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और तीनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या सात विजय कुमार डुंगराकोटी की न्यायालय में हुई। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद राशिद फरार हो चल रहा है। जिसका मुकदमा अलग चलेगा, जबकि सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अहसान और इमरान को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा दोनों को 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
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