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Saharanpur: हत्या में पिता-पुत्रों सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास, अदालत ने 75-75 हजार का अर्थदंड भी लगाया

Thu, 18 Jan 2024 08:26 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 18 Jan 2024 08:26 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में  हत्या के मामले में पिता पुत्रों समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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Saharanpur: Life imprisonment to four culprits including father and son in murder, court also imposed fine of
- फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सहारनपुर में मामूली से विवाद में हत्या करने वाले पिता-पुत्रों सहित चार दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषियाें ने अदालत से कम सजा की भी गुहार लगाई थी।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया की 18 अगस्त 2017 को बिशनगढ़ चौरा निवासी रविंद्र की भैंस की कटिया खुलकर पड़ोसी जल सिंह के घेर में चली गई थी, जिसे जल सिंह ने घेर में बांध लिया था। रविंद्र अपनी कटिया लेने जल सिंह के घेर में पंहुचा। तब, रविंद्र अपनी कटिया खोलने लगा, जिस पर जल सिंह ने रविंद्र के साथ गाली-गलौच की। इसका रविंद्र ने विरोध किया था।

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इसके बाद रविंद्र अपने घेर में चला गया था। थोड़ी देर बाद जल सिंह, उसका बेटा मलकीत सिंह, कमलजीत और उनका साथी हरेंद्र धारदार हथियार लेकर रविंद्र के घेर में पहुंच गए। इन्होंने रविंद्र पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। अस्पताल में उपचार के दौरान रविंद्र की मौत हो गई।

रविंद्र की पत्नी सोनिया ने कोतवाली गंगोह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद जल सिंह, उसके बेटे मलकीत सिंह, कमलजीत और साथी हरेंद्र के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 आलोक शर्मा की अदालत में विचारधीन था। बृहस्पतिवार को साक्ष्यों और गवाहाें के आधार गांव बिशनगढ़ निवासी जल सिंह, उसके बेटों और साथी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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