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अनुमति नहीं ली, रोका गया हाइवे चौड़ीकरण का कार्य
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अनुमति नहीं ली, रोका गया हाईवे चौड़ीकरण का कार्य
सहारनपुर। दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री हाईवेे चौड़ीकरण के कार्य पर सामाजिक वानिकी प्रभाग के अंतर्गत क्षेत्र में फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी के निदेशक की तरफ से एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के परियोजना निदेशक को इस संबंध में पत्र भेजा है। उसमें कहा है कि अनुमति के बगैर कार्य ना कराया जाए।
प्रभागीय निदेशक की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग चैनेज 126 से 207 तक (किमी 176 से 184.4 को छोड़कर) सामाजिक वानिकी अंतर्गत मार्ग के दोनों ओर चौड़ीकरण कराया जा रहा है। पूर्व में इस परियोजना के लिए उपशा (उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण) ने अनुमति ली थी, लेकिन अब इस कार्य को एनएचएआई कर रहा है, जो नियम विरुद्ध है। एनएचएआई द्वारा कार्य कराया जाता है तो इसके लिए नियमानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी। इसलिए इस परियोजना पर कार्य कराने की अनुमति उपशा से विनियमित कराते हुए एनएचएआई को संबंधित अभिलेख सामाजिक वानिकी कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे। इसकी प्रतिलिपि रामपुर मनिहारान, सहारनपुर और बेहट के क्षेत्रीय वनाधिकारी को भेजकर उक्त मार्ग का कार्य तत्काल बंद कराने को कहा गया है।
पूर्व में उपशा ने इस परियोजना के लिए अनुमति प्राप्त की थी, लेकिन अब एनएचएआई कार्य करा रहा है। अनुमति संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए एनएचएआई के परियोजना निदेशक को पत्र भेजा है। - ईश्वरचंद सिंह, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, सहारनपुर
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सहारनपुर। दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री हाईवेे चौड़ीकरण के कार्य पर सामाजिक वानिकी प्रभाग के अंतर्गत क्षेत्र में फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी के निदेशक की तरफ से एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के परियोजना निदेशक को इस संबंध में पत्र भेजा है। उसमें कहा है कि अनुमति के बगैर कार्य ना कराया जाए।
प्रभागीय निदेशक की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग चैनेज 126 से 207 तक (किमी 176 से 184.4 को छोड़कर) सामाजिक वानिकी अंतर्गत मार्ग के दोनों ओर चौड़ीकरण कराया जा रहा है। पूर्व में इस परियोजना के लिए उपशा (उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण) ने अनुमति ली थी, लेकिन अब इस कार्य को एनएचएआई कर रहा है, जो नियम विरुद्ध है। एनएचएआई द्वारा कार्य कराया जाता है तो इसके लिए नियमानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी। इसलिए इस परियोजना पर कार्य कराने की अनुमति उपशा से विनियमित कराते हुए एनएचएआई को संबंधित अभिलेख सामाजिक वानिकी कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे। इसकी प्रतिलिपि रामपुर मनिहारान, सहारनपुर और बेहट के क्षेत्रीय वनाधिकारी को भेजकर उक्त मार्ग का कार्य तत्काल बंद कराने को कहा गया है।
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पूर्व में उपशा ने इस परियोजना के लिए अनुमति प्राप्त की थी, लेकिन अब एनएचएआई कार्य करा रहा है। अनुमति संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए एनएचएआई के परियोजना निदेशक को पत्र भेजा है। - ईश्वरचंद सिंह, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, सहारनपुर
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