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Saharanpur News: लखनौती किले को 48 घंटे में खाली करने का नोटिस चस्पा
Mon, 25 Aug 2025 12:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Mon, 25 Aug 2025 12:09 AM IST
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गंगोह के लखनौती स्थित किले पर नोटिश चस्पा करती पुलिस
सहारनपुर। गंगोह के लखनौती किले को खाली करने के लिए नकुड़ प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में किले को 48 घंटों के अंदर खाली करने के लिए कहा गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
पिछले सप्ताह अदालत ने उपजिलाधिकारी सदर के जुलाई 2021 को दिए आदेश को बरकरार रखा था। मामला लखनौती के ऐतिहासिक किले से जुड़ा है। उपजिलाधिकारी सदर न्यायालय ने जमीन को सार्वजनिक संपत्ति मानते हुए एक माह के अंदर खाली करने के आदेश जुलाई 2021 में दिए थे। उपजिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के खिलाफ फरजन्द अली, शाह हसन, मोहम्मद कारिब, मोहम्मद शारिब, मोहम्मद कुमैल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने भी अपने आदेश में उपजिलाधिकारी के आदेशों को पुष्ट किया। प्रशासन ने खसरा नंबर 174 रकबा 1.722 हेक्टेयर जो भूअभिलेख में आबादी के रूप में और आबादी किला के रूप में दर्ज है को खाली करने का नोटिस दिया है। एसडीएम नकुड़ ने बताया कि आदेश के बाद लखनौती किले को खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस के मुताबिक 48 घंटों के अंदर कब्जा हटाना होगा।
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पिछले सप्ताह अदालत ने उपजिलाधिकारी सदर के जुलाई 2021 को दिए आदेश को बरकरार रखा था। मामला लखनौती के ऐतिहासिक किले से जुड़ा है। उपजिलाधिकारी सदर न्यायालय ने जमीन को सार्वजनिक संपत्ति मानते हुए एक माह के अंदर खाली करने के आदेश जुलाई 2021 में दिए थे। उपजिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के खिलाफ फरजन्द अली, शाह हसन, मोहम्मद कारिब, मोहम्मद शारिब, मोहम्मद कुमैल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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अदालत ने भी अपने आदेश में उपजिलाधिकारी के आदेशों को पुष्ट किया। प्रशासन ने खसरा नंबर 174 रकबा 1.722 हेक्टेयर जो भूअभिलेख में आबादी के रूप में और आबादी किला के रूप में दर्ज है को खाली करने का नोटिस दिया है। एसडीएम नकुड़ ने बताया कि आदेश के बाद लखनौती किले को खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस के मुताबिक 48 घंटों के अंदर कब्जा हटाना होगा।
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