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धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर उतारने को दिए नोटिस
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सरसावा में लाउडस्पीकर को लेकर नोटिस देती पुलिस
- फोटो : SAHARANPUR
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सरसावा/चिलकाना/नागल (सहारनपुर)। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर पुलिस ने भी क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करने तथा उतारने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
सरसावा थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नगर तथा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करने के पश्चात धार्मिक स्थलों के प्रमुखों से अनुरोध किया गया है कि वे जनहित में लाउडस्पीकर की आवाज कम रखें, साथ ही बिना अनुमति के लगे लाउडस्पीकर को स्वयं हटा लें।
चिलकाना थाना प्रभारी रविन्द्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र के 70 धर्म स्थलों के संचालकों को नोटिस दे दिए गए हैं, शेष को नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है। सात धार्मिक स्थलों के संचालकों ने स्वेच्छा से अपने धर्म स्थल से लाउडस्पीकर उतार भी लिए हैं। उन्होंने बताया कि नियमानुसार लाउडस्पीकर की ध्वनि 55-45 डेसिबल होनी चाहिए। नागल थाना प्रांगण में आयोजित धर्मगुरुओं की बैठक में प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र गौतम ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का सभी लोगों को पालन करना चाहिए और अपने अपने धर्म स्थलों पर मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर के आवाज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के किसी प्रकार की शोभायात्रा नहीं निकलेगी यदि किसी ने आदेशों की अवहेलना की उसके विरोध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृष्ण वीर, नईम अहमद, हाजी नसीर, रजनीश कुमार, मोहम्मद फरमान, सिंपल, अब्दुल खालिक, मोहम्मद मुरसलीन, दीपक कुमार, मोहम्मद इरशाद, सोलंकी भगत रहे।
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सरसावा थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नगर तथा क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करने के पश्चात धार्मिक स्थलों के प्रमुखों से अनुरोध किया गया है कि वे जनहित में लाउडस्पीकर की आवाज कम रखें, साथ ही बिना अनुमति के लगे लाउडस्पीकर को स्वयं हटा लें।
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चिलकाना थाना प्रभारी रविन्द्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र के 70 धर्म स्थलों के संचालकों को नोटिस दे दिए गए हैं, शेष को नोटिस देने की प्रक्रिया चल रही है। सात धार्मिक स्थलों के संचालकों ने स्वेच्छा से अपने धर्म स्थल से लाउडस्पीकर उतार भी लिए हैं। उन्होंने बताया कि नियमानुसार लाउडस्पीकर की ध्वनि 55-45 डेसिबल होनी चाहिए। नागल थाना प्रांगण में आयोजित धर्मगुरुओं की बैठक में प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र गौतम ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का सभी लोगों को पालन करना चाहिए और अपने अपने धर्म स्थलों पर मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर के आवाज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के किसी प्रकार की शोभायात्रा नहीं निकलेगी यदि किसी ने आदेशों की अवहेलना की उसके विरोध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृष्ण वीर, नईम अहमद, हाजी नसीर, रजनीश कुमार, मोहम्मद फरमान, सिंपल, अब्दुल खालिक, मोहम्मद मुरसलीन, दीपक कुमार, मोहम्मद इरशाद, सोलंकी भगत रहे।

चिलकाना में धर्म स्थल संचालक को नोटिस देते पुलिसकर्मी- फोटो : SAHARANPUR
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