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हैरानी की बात: मजदूरी करने वाले नसीम के नाम 87 बीघा जमीन और एक बाग, कोर्ट से भेजा गया जेल, ये है पूरा मामला
Fri, 22 Apr 2022 06:13 PM IST
मेरठ ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
Published by: मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 22 Apr 2022 06:13 PM IST
सार
सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन यह सच है कि मजदूरी करने वाले नसीम के नाम पर करोड़ों रुपये की संपत्तियां हैं। उसके बेटे के नाम पर भी 35 बीघा जमीन है।
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आरोपी नसीम।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
मजदूरी करने वाला नसीम तीन चीनी मिलों में नसीम डायरेक्टर है और उसके नाम 87 बीघा जमीन एवं बाग है। यही नहीं उसके बेटे के नाम 35 बीघा जमीन है, जबकि वह भी मजदूरी ही करता है। पुलिस ने नसीम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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नसीम के नाम पर अकूत संपत्तियां
सहारनपुर में थाना मिर्जापुर पुलिस ने खनन कारोबारी पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल के सहयोगी गैंगस्टर के आरोपी मिर्जापुर निवासी नसीम पुत्र अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोप है कि हाजी इकबाल की अकूत संपत्तियां नसीम के नाम पर हैं।
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सीओ बेहट मोहम्मद रिजवान ने बताया कि नसीम को कासमपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। बताया कि नसीम के नाम कई बेनामी अकूत संपत्तियां हैं जो हाजी इकबाल ने उसके नाम करा रखी हैं। इनमें लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं गोरखपुर की तीन चीनी मिलों में नसीम डायरेक्टर है। इसके साथ ही गोल्डन एग्रीकल्चर लिमिटेड के नाम से गांव शफीपुर, शाहपुर गाड़ा एवं फतेहपुर टांडा में स्थित छह सौ बीघा जमीन शामिल है। जबकि आरोपी और उसके दोनों बेटे मजदूरी करते हैं। बावजूद इसके खुद नसीम के नाम 87 बीघा जमीन एवं बाग तथा बेटे नदीम के नाम 35 बीघा जमीन है।
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सीओ ने बताया कि ये सभी संपत्ति हाजी इकबाल की है। जो हाजी इकबाल द्वारा इसके नाम कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। बताया कि नसीम के खिलाफ गोमती नगर लखनऊ में कंपनी एक्ट की धाराओं एवं एससीएसटी तथा गैंगेस्टर एक्ट में मिर्जापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज है। बता दें कि इससे पूर्व भी हाजी इकबाल के सहयोगी एवं गैंगेस्टर के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख राव लईक को एसआईटी द्वारा जेल भेजा जा चुका है।