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Saharanpur News: न्यायालय के आदेश पर अध्यादेश की मांग

Fri, 12 Sep 2025 12:48 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 12 Sep 2025 12:48 AM IST
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Demand for ordinance on court order
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश हाईस्कूल(पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ ने मांगों के संबंध में कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा के निर्णय पर अध्यादेश लाकर संशोधित करें।
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जिलाध्यक्ष ईसम सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सेवारत शिक्षकों को जिनकी सेवा अवधि पांच वर्ष से अधिक है। उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आदेश दिए हैं। कहा कि उसी आदेश में तीन सितंबर 2001 तक नियुक्त शिक्षकों को मुक्त करने की बात कही है। इन स्थितियों से देश तथा उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक नौकरी जाने के भय से परेशान और अवसाद ग्रस्त हो रहा है। विभाग ने निर्धारित सेवा शर्तों एवं योग्यता पूर्ण करने के बाद ही शिक्षकों को नियुक्त किया था। एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिसूचना जारी की थी।
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शिक्षा का अधिकार 2011 में लागू किया गया। ऐसे में अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में लाना उचित नहीं है। उन्होंने अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन कर शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त तक देश के 40 लाख परिवारों की रक्षा करने की मांग की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विनोद पंवार, मंत्री जयकुमार, यशपाल डॉबर, रामनरेश, रणवीर सिंह, संजय कुमार, प्रवीण कुमार, सुरेंद्र कर्णवाल, पूजा आदि मौजूद रहे। संवाद
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