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पूर्व एमएलसी इकबाल के बेटे पर जमीन पर अवैध कब्जे का मुकदमा
Updated Fri, 03 Nov 2017 12:23 AM IST
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बेहट (सहारनपुर)। ग्लोकल विश्वविद्यालय के चांसलर और पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल के पुत्र एवं अब्दुल वहीद एजूकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद वाजिद के खिलाफ पुलिस ने अवैध कब्जे का मामला दर्ज किया है। ग्राम अली अकबर ग्राम सभा शेरपुर पेलो की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा कर उसे ग्लोकल यूनिवर्सिटी परिसर में मिलाने के मामले में हलका लेखपाल द्वारा मिर्जापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
हलका लेखपाल द्वारा थाना मिर्जापुर में तहरीर दी गई कि ग्राम अली अकबर ग्राम सभा शेरपुर पेलो में स्थित खसरा नंबर 201/0.215, 263/0.102, 270/0.205, 279म/0.094, 284म/0.005, 380/0.922, 378/2/0.379, 394/2/0.051, 239/2/0.113, 256/2/0.102 हेक्टेयर खाली (नाला) श्रेणी 6 व खसरा नंबर 149/2/0.410 हेक्टेयर गोहर श्रेणी 6 (2) के नंबर हैं। इन सभी खसरा नंबरों पर कब्जा करते हुए उन्हें अब्दुल वहीद एजूकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद वाजिद द्वारा ग्लोकल यूनिवर्सिटी परिसर में मिला लिया गया है। उपरोक्त भूमि उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता 2006 की धारा 77 के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिस पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के कब्जा किया जाना अविधिक है। पूर्व में उपजिलाधिकारी बेहट द्वारा पत्रांक 929/एसटी दिनांक 14.08.17 द्वारा नोटिस देते हुए ट्रस्ट के कब्जा हटाने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटवाया गया और वर्तमान में अवैध कब्जा है। पुलिस ने बेहट के मोहल्ला खालसा निवासी हलका लेखपाल पंकज कुमार की तहरीर पर ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद वाजिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि जांच के बाद लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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हलका लेखपाल द्वारा थाना मिर्जापुर में तहरीर दी गई कि ग्राम अली अकबर ग्राम सभा शेरपुर पेलो में स्थित खसरा नंबर 201/0.215, 263/0.102, 270/0.205, 279म/0.094, 284म/0.005, 380/0.922, 378/2/0.379, 394/2/0.051, 239/2/0.113, 256/2/0.102 हेक्टेयर खाली (नाला) श्रेणी 6 व खसरा नंबर 149/2/0.410 हेक्टेयर गोहर श्रेणी 6 (2) के नंबर हैं। इन सभी खसरा नंबरों पर कब्जा करते हुए उन्हें अब्दुल वहीद एजूकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद वाजिद द्वारा ग्लोकल यूनिवर्सिटी परिसर में मिला लिया गया है। उपरोक्त भूमि उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता 2006 की धारा 77 के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिस पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के कब्जा किया जाना अविधिक है। पूर्व में उपजिलाधिकारी बेहट द्वारा पत्रांक 929/एसटी दिनांक 14.08.17 द्वारा नोटिस देते हुए ट्रस्ट के कब्जा हटाने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटवाया गया और वर्तमान में अवैध कब्जा है। पुलिस ने बेहट के मोहल्ला खालसा निवासी हलका लेखपाल पंकज कुमार की तहरीर पर ट्रस्ट के सचिव मोहम्मद वाजिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि जांच के बाद लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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