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प्रभु के दर्शन और इबादत के समय बरतनी होगी सावधानी
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कलेक्ट्रेट सभागार में मन्दिर मस्जिद संचालको की बैठक लेते डीएम एसएसपी
- फोटो : SAHARANPUR
सहारनपुर। अनलॉक-वन के तहत सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लेकिन प्रभु के दर्शन, इबादत, प्रार्थना और अरदास करने के साथ ही लोगों को सावधानी बरतनी होगी। एक समय में पांच से अधिक लोग धार्मिक स्थल में नहीं जा सकेंगे।
रविवार को डीएम अखिलेश सिंह व एसएसपी दिनेश कुमार ने कलक्ट्रेट सभागार में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और गिरजाघर समितियों के प्रबंधकों एवं धर्म गुरुओं के साथ बैठक में दिशा निर्देश दिए। डीएम और एसएसपी ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए सरकारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा तभी धार्मिक स्थल खोले जाएं। समय-समय पर पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी धर्म स्थलों के समितियों की कमेटी के साथ सावधानी को लेकर संवाद करते रहेंगे। एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि पांच से ज्यादा लोगों को धार्मिक स्थल में नहीं जाने दिया जाएगा। भविष्य में सरकार की जो गाइडलाइन जारी होगी, उससे सभी धार्मिक स्थलों की समितियों के पदाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। नायब शहर काजी नदीम अख्तर ने कहा कि शासन-प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि नमाज के दौरान पांच की बजाए कम से कम 20 लोगों के आने की अनुमति दी जाए।
इस दौरान एसपी देहात विद्यासागर मिश्र, एसपी सिटी विनीत भटनागर, नगर मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी, जामा मस्जिद के प्रबंधक मौलवी फरीद, मो. आरिफ खान, श्री बाला जी मंदिर से सुरेंद्र मोहन शर्मा, पंडित बाबूराम शर्मा, पंचायती सुंदर मंदिर से शिवप्रसाद शास्त्री, सिद्धपीठ प्राचीन श्री बालाजी हनुमान मंदिर से पंडित वासुदेव शर्मा निर्मोही मौजूद रहे।
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इन निर्देशों का करना होगा पालन
- धार्मिक स्थल में पांच से अधिक लोग एक समय में एकत्र नहीं होंगे।
- धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। सैनिटाइजेशन के बाद ही लोगों को धार्मिक स्थल में प्रवेश करने दिया जाएगा।
- थर्मल स्क्रीनिंग और थर्मामीटर की व्यवस्था रहेगी।
- सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- हॉटस्पॉट एरिया से आने वाले व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।
- धार्मिक स्थलों पर कोरोना से बचाव की जानकारी दी जाएगी।
- कहीं पर भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी।
- जूते और चप्पलों को अपने वाहन में ही उतारकर आना होगा।
- धार्मिक स्थलों के बाहर दुकानों व स्टॉलों पर लोग एकत्र नहीं होंगे।
- प्रवेश और निकासी के लिए धार्मिक स्थल पर अलग-अलग द्वार खोले जाएंगे।
- हर व्यक्ति को एक-दूसरे से कम से कम छह फिट की दूरी बनाकर रखनी होगी।
- मूर्तियों, घंटों, धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों पर को नहीं छूने दिया जाएगा।
- कीर्तन और सामूहिक रूप से भजन करने पर रोक रहेगी।
- प्रार्थना सभाओं हेतु दरी के प्रयोग से बचा जाए।
- लोग अपने घर से चादर या आसन लेकर आएं।
- प्रसाद वितरण और जल का छींटा लगाने पर रोक रहेगी।
- हाथ-पैर धोने और शौचालयों पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- धार्मिक स्थलों की लगातार सफाई की जाएगी।
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रविवार को डीएम अखिलेश सिंह व एसएसपी दिनेश कुमार ने कलक्ट्रेट सभागार में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और गिरजाघर समितियों के प्रबंधकों एवं धर्म गुरुओं के साथ बैठक में दिशा निर्देश दिए। डीएम और एसएसपी ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए सरकारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा तभी धार्मिक स्थल खोले जाएं। समय-समय पर पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी धर्म स्थलों के समितियों की कमेटी के साथ सावधानी को लेकर संवाद करते रहेंगे। एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि पांच से ज्यादा लोगों को धार्मिक स्थल में नहीं जाने दिया जाएगा। भविष्य में सरकार की जो गाइडलाइन जारी होगी, उससे सभी धार्मिक स्थलों की समितियों के पदाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। नायब शहर काजी नदीम अख्तर ने कहा कि शासन-प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि नमाज के दौरान पांच की बजाए कम से कम 20 लोगों के आने की अनुमति दी जाए।
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इस दौरान एसपी देहात विद्यासागर मिश्र, एसपी सिटी विनीत भटनागर, नगर मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी, जामा मस्जिद के प्रबंधक मौलवी फरीद, मो. आरिफ खान, श्री बाला जी मंदिर से सुरेंद्र मोहन शर्मा, पंडित बाबूराम शर्मा, पंचायती सुंदर मंदिर से शिवप्रसाद शास्त्री, सिद्धपीठ प्राचीन श्री बालाजी हनुमान मंदिर से पंडित वासुदेव शर्मा निर्मोही मौजूद रहे।
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इन निर्देशों का करना होगा पालन
- धार्मिक स्थल में पांच से अधिक लोग एक समय में एकत्र नहीं होंगे।
- धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। सैनिटाइजेशन के बाद ही लोगों को धार्मिक स्थल में प्रवेश करने दिया जाएगा।
- थर्मल स्क्रीनिंग और थर्मामीटर की व्यवस्था रहेगी।
- सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- हॉटस्पॉट एरिया से आने वाले व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।
- धार्मिक स्थलों पर कोरोना से बचाव की जानकारी दी जाएगी।
- कहीं पर भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी।
- जूते और चप्पलों को अपने वाहन में ही उतारकर आना होगा।
- धार्मिक स्थलों के बाहर दुकानों व स्टॉलों पर लोग एकत्र नहीं होंगे।
- प्रवेश और निकासी के लिए धार्मिक स्थल पर अलग-अलग द्वार खोले जाएंगे।
- हर व्यक्ति को एक-दूसरे से कम से कम छह फिट की दूरी बनाकर रखनी होगी।
- मूर्तियों, घंटों, धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों पर को नहीं छूने दिया जाएगा।
- कीर्तन और सामूहिक रूप से भजन करने पर रोक रहेगी।
- प्रार्थना सभाओं हेतु दरी के प्रयोग से बचा जाए।
- लोग अपने घर से चादर या आसन लेकर आएं।
- प्रसाद वितरण और जल का छींटा लगाने पर रोक रहेगी।
- हाथ-पैर धोने और शौचालयों पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- धार्मिक स्थलों की लगातार सफाई की जाएगी।