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भूमि नीलामी मामले में खंड शिक्षा अधिकारी निलंबित
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सहारनपुर। गंगोह ब्लॉक के गांव मनोहरा स्थित प्राथमिक विद्यालय की कृषि भूमि की नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार मेहरा को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में वह डायट प्राचार्य कार्यालय पटनी से संबद्ध रहेंगे।
विद्यालय की करीब 45 बीघा कृषि भूमि की नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला उच्च न्यायालय प्रयागराज पहुंचा था। मामले में कुछ दिन पहले ही उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी सहारनपुर को खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार मेहरा के विरुद्घ कार्रवाई के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबरीष कुमार के द्वारा उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया था। विनोद कुमार मेहरा को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा नियमावली 1999 के नियम-4 के तहत निलंबित करते हुए उनके विरुद्घ अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए प्रकरण में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि में वह डायट प्राचार्य कार्यालय पटनी से संबद्ध रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबरीष कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार मेहरा के निलंबन की पुष्टि की।
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विद्यालय की करीब 45 बीघा कृषि भूमि की नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला उच्च न्यायालय प्रयागराज पहुंचा था। मामले में कुछ दिन पहले ही उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी सहारनपुर को खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार मेहरा के विरुद्घ कार्रवाई के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबरीष कुमार के द्वारा उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया था। विनोद कुमार मेहरा को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा नियमावली 1999 के नियम-4 के तहत निलंबित करते हुए उनके विरुद्घ अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए प्रकरण में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि में वह डायट प्राचार्य कार्यालय पटनी से संबद्ध रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबरीष कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार मेहरा के निलंबन की पुष्टि की।
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