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Saharanpur News: टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट का लाभ अब 31 अक्तूबर तक

Tue, 06 Oct 2026 01:11 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 01:11 AM IST
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Benefit of 15% tax rebate now available until October 31.
सहारनपुर। गृहकर एवं जलकर बकायेदार एकमुश्त टैक्स जमा कराकर 15 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं। पहले यह छूट 30 सितंबर तक थी, जिसे नगर निगम ने बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दिया है।
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मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संगीता गुप्ता की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि महापौर द्वारा सदन की स्वीकृत के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के वर्तमान गृहकर, जलकर एवं सीवर कर पर 31 अक्तूबर तक छूट दी जा रही है। इस पर महापौर और नगर आयुक्त द्वारा ई-ऑफिस के माध्यम से तीन अक्तूबर को स्वीकृति दी गई है। उनका कहना है कि 15 फीसदी छूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से टैक्स जमा करने पर मिलेगी। इससे पहले यह छूट 30 सितंबर तक थी। उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने एकमुश्त टैक्स जमा कराते हुए छूट का लाभ लिया।
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टैक्स के दायरे में संपत्तियां
कुल संपत्ति--------2.13 लाख
आवासीय---------1.43 लाख
व्यावसायिक-------38 हजार
अन्य------------32 हजार
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