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गैंगस्टर मामले में पूर्व एमएलसी के परिवार को राहत
Updated Fri, 23 Nov 2018 12:35 AM IST
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सहारनपुर। गैंगस्टर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एमएलसी इकबाल एवं उसके बेटों की गिरफ्तारी पर स्टे दे दी है। जिससे इकबाल और उनके परिवार को राहत मिली है।
बसपा के पूर्व एमएलसी इकबाल, उसके बेटे जावेद, वाजिद एवं एमएलसी महमूद अली के खिलाफ धोखाधड़ी एवं कब्जे के मामले में मिर्जापुर में रिपोर्ट दर्ज है। इकबाल एवं उसके बेटों पर जनकपुरी थाना एवं सदर कोतवाली में भी रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने इकबाल और उनके बेटों पर गैंगस्टर लगा दी। पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार भी कर लिया था, जबकि अन्य लोगों को पुलिस ने वांछित कर दिया था। चर्चा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया है। हालांकि अधिकारी इस प्रकार का कोई आदेश प्राप्त होने से इंकार कर रहे हैं। एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि पूर्व एमएलसी इकबाल के अधिवक्ता द्वारा व्हाट्सएप पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी मैसेज की है। जिसमें पुलिस कार्रवाई पर स्टे दिया गया है। इस मामले में अभी अधिक जानकारी नहीं है और कोर्ट से लिखित में आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
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बसपा के पूर्व एमएलसी इकबाल, उसके बेटे जावेद, वाजिद एवं एमएलसी महमूद अली के खिलाफ धोखाधड़ी एवं कब्जे के मामले में मिर्जापुर में रिपोर्ट दर्ज है। इकबाल एवं उसके बेटों पर जनकपुरी थाना एवं सदर कोतवाली में भी रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने इकबाल और उनके बेटों पर गैंगस्टर लगा दी। पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार भी कर लिया था, जबकि अन्य लोगों को पुलिस ने वांछित कर दिया था। चर्चा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया है। हालांकि अधिकारी इस प्रकार का कोई आदेश प्राप्त होने से इंकार कर रहे हैं। एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि पूर्व एमएलसी इकबाल के अधिवक्ता द्वारा व्हाट्सएप पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी मैसेज की है। जिसमें पुलिस कार्रवाई पर स्टे दिया गया है। इस मामले में अभी अधिक जानकारी नहीं है और कोर्ट से लिखित में आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
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