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मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली
Updated Thu, 25 Oct 2018 10:08 AM IST
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- फोटो : PTI
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मासूम से दुष्कर्म के मामले में केवल पांच माह में सुनवाई पूरी करके अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने बुधवार को दोषी राधेश्याम को उम्रकैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
थाना हजारा के गांव अशोक नगर निवासी रामविलास के पुत्र राधेश्याम के खिलाफ 15 मई 2018 को शाम पौने सात बजे क्षेत्र की ही नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई थी। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया।
विवेचना के बाद आरोप पत्र 12 जून को न्यायालय में दाखिल किया गया। आरोपी ने कोर्ट में बताया कि उसके पास बचाव के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है। तब उसे तीन जुलाई को सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता दिया गया।
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इस मामले में नौ जुलाई से 24 जुलाई के बीच अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए। परीक्षण रिपोर्ट न आने के कारण मामले की अगली कार्रवाई लगभग दो माह रुकी रही। जिले का यह पहला मामला है, जिसमें केवल पांच माह में ही फैसला सुनाकर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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थाना हजारा के गांव अशोक नगर निवासी रामविलास के पुत्र राधेश्याम के खिलाफ 15 मई 2018 को शाम पौने सात बजे क्षेत्र की ही नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई थी। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया।
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विवेचना के बाद आरोप पत्र 12 जून को न्यायालय में दाखिल किया गया। आरोपी ने कोर्ट में बताया कि उसके पास बचाव के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है। तब उसे तीन जुलाई को सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता दिया गया।
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इस मामले में नौ जुलाई से 24 जुलाई के बीच अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए। परीक्षण रिपोर्ट न आने के कारण मामले की अगली कार्रवाई लगभग दो माह रुकी रही। जिले का यह पहला मामला है, जिसमें केवल पांच माह में ही फैसला सुनाकर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।