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आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का है मामला
Sun, 05 Jan 2020 04:15 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
Published by: मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jan 2020 04:15 AM IST
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चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने एक बार फिर सांसद आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी।
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आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। चुनाव प्रचार के दौरान स्वार क्षेत्र में उन्होंने रोड शो किया था। रोड शो के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी। आरोप है कि अनुमति में दिए गए समय से अधिक देर तक रोड शो निकाला गया था।
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इस पर पुलिस ने चार अप्रैल को आजम खां और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के खिलाफ स्वार कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया था। सपा जिलाध्यक्ष ने इस मामले में अपनी जमानत करा ली थी।
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इस मामले की शनिवार को एडीजे-6 के कोर्ट में सुनवाई थी। सांसद के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 18 जनवरी निर्धारित की है।
पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में भी शनिवार को सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने आजम खां के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। मामले की सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां ने शाहबाद क्षेत्र में प्रशासन पर निशाना साधा था। इस मामले में दर्ज मुकदमे भी उनके खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है और अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।