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Rampur News: जानलेवा हमले में तीन लोगों को तीन साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 05 Mar 2025 01:39 AM IST
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Three people sentenced to three years' imprisonment for murderous attack
रामपुर।
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सिविल लाइंस क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।
कांशीराम काॅलोनी निवासी भूकन लाल ने सिविल लाइंस थाने में सात अक्तूबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि कॉलोनी निवासी काशी उर्फ कमल, दीपक, तेजराम व इंद्रपाल ने उसके और उसके परिजनों के साथ मारपीट की थी। मारपीट में उसके परिवार के राजीव व शांति को चोटें आई थी। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मुकदमे का फैसला सुनाया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने वादी भूकन समेत सात लोगों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने काशी उर्फ कमल, इंद्रपाल व तेजराम को तीन-तीन साल की कैद और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान एक आरोपी दीपक की मौत हो चुकी है।
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