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आठ को लगेगी लोक अदालत, वाद विवाद का होगा निस्तारण

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2020 12:36 AM IST
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lok adalat on 8 november
रामपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिल्पी रानी ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में तहसील स्वार के तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं तहसील विधिक सेवा समिति के नामित पराविधिक स्वयं सेवक एवं आमजनों को वैकल्पिक विवाद समाधान तन्त्र (एडीआर मैकेनिज्म) के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
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उन्होंने वैकल्पिक विवाद समाधान तन्त्र के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि यह एक ऐसा स्थान निर्धारित किया गया है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर, स्त्री, अनपढ़, अनुसूचित जाति एवं जनजाति व बच्चों से संबंधित मामलों में लोग नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अपने वाद विवादों का सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण भी करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आठ नवम्बर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक वाद से सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना मुकदमा नियत कराकर निस्तारण करा सकते हैं।
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