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हिस्ट्रीशीटर की 42.25 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 26 Jun 2021 12:24 AM IST
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histroy prpperty sieze
रामपुर। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत हिस्ट्रीशीटर की 42.25 लाख रुपये अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस ने यह संपत्ति राजस्व विभाग के सुपुर्द कर दी है। लिहाजा, संपत्ति राज्य सरकार की संपत्ति में निहित हो गई है और इसकी देखरेख का जिम्मा राजस्व प्रशासन का होगा।
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अजीमनगर थानाक्षेत्र के ग्राम आंगा निवासी नब्बू उर्फ नायब पुत्र हसमत अली आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उसके खिलाफ चोरी, लूट, दुष्कर्म, पुलिस मुठभेड़, मारपीट समेत तमाम आरोपों में 22 मुकदमें दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस ने नब्बू उर्फ नायब के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी। साथ ही रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेज दी। पुलिस अधीक्षक ने एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी, जिसके बाद डीएम ने संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए। इसके तहत शुक्रवार को अजीमनगर पुलिस सैंजनी नानकार पहुंच गई, जहां तहसील सदर के खतौनी खाता संख्या 431 गाटा संख्या 23 का रकबा 0.351 हेक्टेयर में से 0.0126 हेक्टेयर अर्थात् 126 वर्ग मीटर भूमि पर दो मंजिला भवन बना हुआ था, जिसकी वर्तमान कीमत 38,43,000 रुपये है। इसके अलावा ग्राम आंगा तहसील सदर जनपद रामपुर की खतौनी खाता संख्या 309 गाटा संख्या 233 रकबा 0.398 हेक्टेरयर का 1/3 भाग अर्थात 0.132 हेक्टेयर वर्तमान अनुमानित कीमत 3,82,800 रुपये है। पुलिस ने दोनों अवैध संपत्तियों को सील कर जब्त कर लिया। इसके बाद जब्त की गई जमीन राजस्व विभाग को सुपुर्द कर दी गई। अजीमनगर थाना इंचार्ज रविन्द्र कुमार ने बताया कि संपत्ति जब्त करने के बाद राजस्व विभाग के सुपुर्द कर दी गई है। अब इस संपत्ति की देखरेख का जिम्मा राजस्व विभाग का ही होगा।
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