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नौ हजार व्यावसायिक वाहनों पर नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, निकली निर्धारित समय सीमा
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रामपुर। जिले में 11 हजार पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों में केवल दो हजार वाहन स्वामियों ने ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है। व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित थी। लोग यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले की तरह इस बार की व्यावसायिक वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा बढ़ा दी जाएगी लेकिन, ऐसा नहीं हो सका। अब सोमवार से जिन व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगे होंगे, उनका चालान कटेगा।
व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित थी। लेकिन, उदासीनता का आलम यह है कि अभी तक सिर्फ दो हजार व्यावसायिक वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सके हैं। जबकि, जिले में लगभग 11 हजार व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग नौ हजार व्यावसायिक वाहन अभी भी पुराने वाहन नंबर प्लेट पर चल रहे हैं। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से पत्र जारी कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर शासन ने अब सख्ती बरतने के निर्देश हैं।
पत्र के अनुसार 30 सितंबर तक हर हाल में व्यावसायिक वाहनों बस, मिनी बस, स्कूल बस, ट्रक, डंपर, ट्रॉला, टैंकर, मैजिक, जेसीबी, टैक्सी, थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी था। एआरटीओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि निर्देशों का पालन कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिन व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या बुकिंग की रसीद उपलब्ध नहीं होगी। उन व्यावसायिक वाहनों पर कार्रवाई को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
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व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित थी। लेकिन, उदासीनता का आलम यह है कि अभी तक सिर्फ दो हजार व्यावसायिक वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सके हैं। जबकि, जिले में लगभग 11 हजार व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग नौ हजार व्यावसायिक वाहन अभी भी पुराने वाहन नंबर प्लेट पर चल रहे हैं। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से पत्र जारी कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर शासन ने अब सख्ती बरतने के निर्देश हैं।
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पत्र के अनुसार 30 सितंबर तक हर हाल में व्यावसायिक वाहनों बस, मिनी बस, स्कूल बस, ट्रक, डंपर, ट्रॉला, टैंकर, मैजिक, जेसीबी, टैक्सी, थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी था। एआरटीओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि निर्देशों का पालन कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिन व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या बुकिंग की रसीद उपलब्ध नहीं होगी। उन व्यावसायिक वाहनों पर कार्रवाई को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
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