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आजम खां से जुड़े शत्रु संपत्ति मामले में 08 अक्तूबर को होगी सुनवाई
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रामपुर। सपा सांसद आजम खां द्वारा शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर विवि में मिलाने के आरोप के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए आठ अक्तूबर की तारीख नियत की है।
शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा कर जौहर विवि में मिलाने के आरोप में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ साल 2019 में अजीमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले में सांसद आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करते हुए चार अगस्त को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खां का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया था।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि कोर्ट में बृहस्पतिवार को शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर विवि में मिलाने के मामले की सुनवाई हुई। जिसमें शासकीय अधिवक्ता की ओर से इस मामले में जमानत मिलने वाले आरोपी और ऐसे आरोपी जिन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली हैं उनकी फाइलें अलग-अलग करने करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 08 अक्तूबर को होगी।
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शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा कर जौहर विवि में मिलाने के आरोप में सपा सांसद आजम खां के खिलाफ साल 2019 में अजीमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले में सांसद आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करते हुए चार अगस्त को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खां का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया था।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि कोर्ट में बृहस्पतिवार को शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर विवि में मिलाने के मामले की सुनवाई हुई। जिसमें शासकीय अधिवक्ता की ओर से इस मामले में जमानत मिलने वाले आरोपी और ऐसे आरोपी जिन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली हैं उनकी फाइलें अलग-अलग करने करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 08 अक्तूबर को होगी।
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