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ग्राम प्रधान सहित पांच लोगों के खिलाफ कोर्ट ने दिए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Mar 2022 11:29 PM IST
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fir on five persons
रामपुर। गांव में सीसी रोड का स्थान बदलने को लेकर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ग्राम प्रधान समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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मामला पटवाई थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के नदनऊ गांव निवासी सोहन लाल राजपूत ने अदालत में अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले साल जिला पंचायत की ओर से गांव में शिव मंदिर से गांव में आने वाले मार्ग पर 100 मीटर सीसी रोड स्वीकृत हुई थी। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कार्य शुरू कराया जाना था। ठेकेदार ने स्वीकृत स्थान पर निर्माण सामग्री पहुंचवाई।आरोप है कि जिला पंचायत के जेई और ठेकेदार के इशारे पर प्रधान और परिवार के लोग निर्माण सामग्री जबरन उठाकर ले गए। प्रधान ने स्वीकृत स्थान के बजाए प्राथमिक विद्यालय से अपने घर तक सीसी रोड डलवा दी। शिकायकर्ता के अधिवक्ता बलवीर बहादुर सक्सेना के अनुसार मामले की सुनवाई सीजेएम शमीम अहमद अंसारी की कोर्ट में हुई। जिसमें कोर्ट ने नदनऊ की ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान पति और ग्राम प्रधान के जेठ, जिला पंचायत के जेई और ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं।
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