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Azam Khan: आजम से जुड़े यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में गवाह से हुई जिरह, बहस पूरी न होने पर बुधवार को भी जारी रहेगी सुनवाई

Tue, 12 Jul 2022 08:46 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 12 Jul 2022 08:46 PM IST
सार

यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में तारीख तय थी। इस दौरान एक मुकदमे के वादी मोहम्मद मुन्ने उर्फ अकरम ने कोर्ट में गवाही दी। आजम खां के अधिवक्ता ने गवाह से जिरह की।

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Defense lawyer cross examined a witness in Azam Khan Yatimkhana case
सपा नेता आजम खां - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

सपा नेता आजम खां से जुड़े यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुकदमे के वादी ने कोर्ट में गवाही दी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार 13 जुलाई को भी जारी रहेगी।

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मंगलवार को यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में तारीख तय थी। जिसमें मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान एक मुकदमे के वादी मोहम्मद मुन्ने उर्फ अकरम ने कोर्ट में गवाही दी। आजम खां के अधिवक्ता ने गवाह से जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब इस मामले में 13 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी।
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साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे।

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