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भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज मुकदमे में आजम पर चार्जशीट
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रामपुर। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है। शाहबाद पुलिस ने दूसरे मामले में आजम खां के खिलाफ चार्जशीट लगाई है। इससे पहले जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दर्ज मुकदमे भी पुलिस ने चार्जशीट लगा दी थी।
लोकसभा चुनाव में आजम खां सपा-बसपा गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थे। उन्होंने सात अप्रैल को सैफनी में एक जनसभा को संबोधित किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़कने की कोशिश की। आजम ने अपने भाषण में प्रशासन पर अपनी हत्या की साजिश रचने के साथ-साथ संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे लोगों को लेकर भी टिप्पणी की थी। इसको लेकर वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने शाहबाद कोतवाली में आजम के खिलाफ तहरीर दी। जिसके आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 171 जी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 व 135(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। शाहबाद पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। शाहबाद कोतवाल राजकुमार शर्मा का कहना है कि सैफनी में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज मुकदमे में चार्जशीट लगा दी गई है।
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लोकसभा चुनाव में आजम खां सपा-बसपा गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थे। उन्होंने सात अप्रैल को सैफनी में एक जनसभा को संबोधित किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़कने की कोशिश की। आजम ने अपने भाषण में प्रशासन पर अपनी हत्या की साजिश रचने के साथ-साथ संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे लोगों को लेकर भी टिप्पणी की थी। इसको लेकर वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने शाहबाद कोतवाली में आजम के खिलाफ तहरीर दी। जिसके आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 171 जी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 व 135(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। शाहबाद पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। शाहबाद कोतवाल राजकुमार शर्मा का कहना है कि सैफनी में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज मुकदमे में चार्जशीट लगा दी गई है।
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