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भाकियू भानु के राष्ट्रीय महासचिव समेत तीन पर धोखाधड़ी का केस
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
Updated Sun, 21 Aug 2016 01:14 AM IST
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- फोटो : MID DAY
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भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के राष्ट्रीय महासचिव और जिलाध्यक्ष के खिलाफ पुलिस ने जीप खरीद के मामले में 2.10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की है। मामला वर्ष 2014 का है। पुलिस ने एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की है। गौरतलब हो कि इससे पहले ग्राम खेमपुर निवासी एक महिला ने भी पचास हजार हड़पने की रिपोर्ट कराई थी।
नगर के मोहल्ला पंजाबी कालोनी निवासी सुखविंद्र सिंह पुत्र निछत्तर सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उसके पास पंजाब के नंबर की एक जीप थी। उसने यह जीप वर्ष 2014 में बरेली जिले के थाना बहेड़ी के गांव इस्लाम नगर निवासी सलीम अहमद पुत्र अब्दुल रहमान से खरीदी थी।
इसके बाद मोहल्ला कायस्थान निवासी भाकियू भानु के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद हनीफ वारसी ने दस अक्टूबर 2014 को उससे जीप 2.40 लाख रुपये में खरीदने का सौदा किया था। आरोप है कि तीस हजार रुपये बयाना देने के साथ ही जीप और कागजात उससे ले लिए। बाकी 2.10 लाख रुपये कुछ दिन बाद देने का वादा किया था।
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जब वह रुपये मांगने गया तो उसे हनीफ वारसी ने जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीम वारसी, मोहम्मद समीर वारसी की मदद से उसको मारापीटा। जिससे उसके कूल्हे की हड्डी भी टूट गई। उसका आरोप है कि भाकियू नेताओं ने न तो उसका मेडिकल होने दिया और न ही रिपोर्ट दर्ज होने दी।
बल्कि उसके खिलाफ दो फर्जी मुकदमे और लिखवा दिए। जांच में फर्जी निकलने पर पुलिस ने मुकदमों को निरस्त कर दिया। पुलिस ने एसपी के आदेश पर तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी जीडी जोशी ने बताया कि एसपी के आदेश पर दोनों भाइयों हनीफ वारसी और मोहम्मद सलीम वारसी समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
वहीं भाकियू भानु के राष्ट्रीय महासचिव व जिलाध्यक्ष का कहना है कि सभी मुकदमे उनके खिलाफ फर्जी तरीके से दर्ज कराकर उनकी छवि को धूमिल करने का षडयंत्र हैं, जिसमें पुलिस भी शामिल है। उनका कहना था कि किसान अब पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपने शोषण के खिलाफ अब चुप नहीं बैठेंगे। भाकियू नेताओें ने कहा कि मथुरा में 25 अगस्त को होने वाली महापंचायत में यह मुद्दा उठाया जाएगा।
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नगर के मोहल्ला पंजाबी कालोनी निवासी सुखविंद्र सिंह पुत्र निछत्तर सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उसके पास पंजाब के नंबर की एक जीप थी। उसने यह जीप वर्ष 2014 में बरेली जिले के थाना बहेड़ी के गांव इस्लाम नगर निवासी सलीम अहमद पुत्र अब्दुल रहमान से खरीदी थी।
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इसके बाद मोहल्ला कायस्थान निवासी भाकियू भानु के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद हनीफ वारसी ने दस अक्टूबर 2014 को उससे जीप 2.40 लाख रुपये में खरीदने का सौदा किया था। आरोप है कि तीस हजार रुपये बयाना देने के साथ ही जीप और कागजात उससे ले लिए। बाकी 2.10 लाख रुपये कुछ दिन बाद देने का वादा किया था।
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जब वह रुपये मांगने गया तो उसे हनीफ वारसी ने जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीम वारसी, मोहम्मद समीर वारसी की मदद से उसको मारापीटा। जिससे उसके कूल्हे की हड्डी भी टूट गई। उसका आरोप है कि भाकियू नेताओं ने न तो उसका मेडिकल होने दिया और न ही रिपोर्ट दर्ज होने दी।
बल्कि उसके खिलाफ दो फर्जी मुकदमे और लिखवा दिए। जांच में फर्जी निकलने पर पुलिस ने मुकदमों को निरस्त कर दिया। पुलिस ने एसपी के आदेश पर तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी जीडी जोशी ने बताया कि एसपी के आदेश पर दोनों भाइयों हनीफ वारसी और मोहम्मद सलीम वारसी समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
वहीं भाकियू भानु के राष्ट्रीय महासचिव व जिलाध्यक्ष का कहना है कि सभी मुकदमे उनके खिलाफ फर्जी तरीके से दर्ज कराकर उनकी छवि को धूमिल करने का षडयंत्र हैं, जिसमें पुलिस भी शामिल है। उनका कहना था कि किसान अब पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपने शोषण के खिलाफ अब चुप नहीं बैठेंगे। भाकियू नेताओें ने कहा कि मथुरा में 25 अगस्त को होने वाली महापंचायत में यह मुद्दा उठाया जाएगा।