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Raebareli News: नाइजीरिया के तीन युवकों को पांच साल की सजा
Sat, 13 Sep 2025 01:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Sat, 13 Sep 2025 01:11 AM IST
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रायबरेली। महिला के साथ ऑनलाइन ठगी किए जाने के मामले में कोर्ट ने करीब चार साल बाद नाइजीरिया देश के रहने वाले तीन युवकों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मिल एरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ ऑनलाइन 32 लाख रुपये की ठगी की गई थी। 23 दिसंबर 2021 को मिल एरिया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने युवती के साथ की हुई ठगी के मामले में नाइजीरिया के रहने वाले ओकऊ क्रिश्चियन, लाबाय के जस्टिन और ननांहुए हाईसेंथ चुकऊनोंसो को जेल भेजा था। तीनों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
आरोपियों के पास से पुलिस ने पांच लैपटॉप, 10 मोबाइल और एक पासपोर्ट, दो सिमकार्ड समेत अन्य सामान बरामद किए थे। ये तीनों पासपोर्ट और वीजा लेकर भारत आए थे और काफी समय से दिल्ली में रहकर महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाकर ऑनलाइन ठगी करने का कार्य करते थे।
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पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह ने आईटी एक्ट में दोषी मानते हुए तीनों युवकों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
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मिल एरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ ऑनलाइन 32 लाख रुपये की ठगी की गई थी। 23 दिसंबर 2021 को मिल एरिया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने युवती के साथ की हुई ठगी के मामले में नाइजीरिया के रहने वाले ओकऊ क्रिश्चियन, लाबाय के जस्टिन और ननांहुए हाईसेंथ चुकऊनोंसो को जेल भेजा था। तीनों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
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आरोपियों के पास से पुलिस ने पांच लैपटॉप, 10 मोबाइल और एक पासपोर्ट, दो सिमकार्ड समेत अन्य सामान बरामद किए थे। ये तीनों पासपोर्ट और वीजा लेकर भारत आए थे और काफी समय से दिल्ली में रहकर महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाकर ऑनलाइन ठगी करने का कार्य करते थे।
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पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह ने आईटी एक्ट में दोषी मानते हुए तीनों युवकों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।