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Raebareli News: दुकानदार को एक माह में मोबाइल ठीक कराने का आदेश

Sun, 21 Sep 2025 12:59 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 21 Sep 2025 12:59 AM IST
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The shopkeeper was ordered to get the mobile repaired within a month.
रायबरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मुकदमे में सुनवाई करते हुए सैमसंग के सर्विस सेंटर के संचालक को एक माह में मोबाइल को ठीक करने का आदेश दिया है। शहर के सुपर मार्केट स्थित एस लीगल एसोसिएट के अधिवक्ता संजीव कुमार शुक्ला ने शहर पांडेय कांप्लेक्स स्थित जेएस डिस्ट्रीब्यूटर्स से 12 अगस्त 2023 को 99999 रुपये का सैंमसंग का मोबाइल खरीदा था। खरीदने के बाद ही मोबाइल की स्क्रीन पर काला धब्बा दिखने लगा तो मनिका रोड स्थित न्यू प्रभात इलेक्ट्रानिक्स एंड कंप्यूटर्स के सर्विस सेंटर में मोबाइल को ठीक कराने के लिए गए। मोबाइल को ठीक नहीं किया गया। धीरे-धीरे पूरी स्क्रीन काली पड़ गई। बाद में कहा कि रिपेयर करने में 29416 रुपये खर्च हाेंगे। इस पर अधिवक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटाया गया। आयोग के अध्यक्ष मदनलाल निगम, सदस्य सुनीता मिश्रा व प्रतिमा सिंह ने मुकदमे को स्वीकार करके फैसला सुनाया। मनिका रोड स्थित न्यू प्रभात इलेक्ट्रानिक्स एंड कंप्यूटर्स के सर्विस सेंटर के संचालक को एक माह के अंदर मोबाइल को ठीक करने का आदेश दिया है।
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