{"_id":"6081abed8ebc3e82aa0eb87b","slug":"lock-down-raibaraily-news-lko5752634191","type":"story","status":"publish","title_hn":"आज रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन, आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आज रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन, आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध
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रायबरेली। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार की रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लग जाएगा। इस दौरान आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी।
डीएम वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन में बिना जरूरी काम के बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं शादी-ब्याह में निर्धारित संख्या में ही लोग शामिल हो पाएंगे।
डीएम ने बताया कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। बिना मास्क के पहली बार मिलने पर एक हजार रुपये और दूसरी बार मिलने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर मनाए जाएंगे। कर्मचारियों और श्रमिकों को आने-जाने की अनुमति होगी। शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्ति और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों की छूट रहेगी।
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हालांकि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के उपयोग के साथ ही सभी को कोरोना सुरक्षा का पालन करना होगा। सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान जिले भर में सैनिटाइजेशन और सफाई का काम कराया जाएगा।
एलईडी वैन के माध्यम से किया जा रहा जागरूक
एलईडी वैन के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाने और बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को वैन के माध्यम से कलेक्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ ही डिग्री कॉलेज चौराहा, शिवगढ़, बछरावां, महराजगंज, सरेनी आदि क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया गया। डीएम वैभव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, सीडीओ अभिषेक गोयल, एडीएम राम अभिलाष आदि अधिकारियों ने भी लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया है। एक मई से 18 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने के लिए भी प्रेरित किया।
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डीएम वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन में बिना जरूरी काम के बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं शादी-ब्याह में निर्धारित संख्या में ही लोग शामिल हो पाएंगे।
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डीएम ने बताया कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। बिना मास्क के पहली बार मिलने पर एक हजार रुपये और दूसरी बार मिलने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर मनाए जाएंगे। कर्मचारियों और श्रमिकों को आने-जाने की अनुमति होगी। शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्ति और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों की छूट रहेगी।
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हालांकि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के उपयोग के साथ ही सभी को कोरोना सुरक्षा का पालन करना होगा। सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान जिले भर में सैनिटाइजेशन और सफाई का काम कराया जाएगा।
एलईडी वैन के माध्यम से किया जा रहा जागरूक
एलईडी वैन के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाने और बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को वैन के माध्यम से कलेक्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ ही डिग्री कॉलेज चौराहा, शिवगढ़, बछरावां, महराजगंज, सरेनी आदि क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया गया। डीएम वैभव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, सीडीओ अभिषेक गोयल, एडीएम राम अभिलाष आदि अधिकारियों ने भी लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया है। एक मई से 18 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने के लिए भी प्रेरित किया।