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हिंद हेल्थ ब्रांड सरसों तेल के मालिक पर 10 हजार जुर्माना

Wed, 07 Oct 2015 11:07 PM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 07 Oct 2015 11:07 PM IST
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एक माह के अंदर जुर्माने की धनराशि को जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर तहसील के माध्यम से वसूली की जाएगी।
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एफएसडीए की टीम ने सलोन में 25 अक्तूबर 2013 को सेंधियापुर निवासी राम कुमार की दुकान से हिंद हेल्थ ब्रांड सरसों तेल का नमूना लिया था। इसके बाद 24 मई 2014 को फिरोज गांधी कॉलोनी में सोहनलाल की दुकान से हिंद हेल्थ ब्रांड सरसों तेल का नमूना लिया था। दोनों नमूने जांच में फेल पाए गए थे।

नमूने फेल आने के बाद हिंद हेल्थ सरसों तेल बनाने वाली कंपनी के साथ ही दुकानदार और एजेंसी संचालक के खिलाफ एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया गया था।
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एडीएम प्रशासन एससी चौधरी ने मुकदमों की सुनवाई करते हुए हिंद ब्रांड सरसों तेल बेचने वाले दुकानदार और एजेंसी के संचालक पर जुर्माना नहीं किया।

उन्होंने ऑयल बनने वाली कंपनी को दोषी करार देते हुए दोनों मुकदमे में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। एफएसडीए के अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि एक महीने में जुर्माने की धनराशि जमा न होने पर तहसील के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।
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