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Raebareli News: अपहरण व दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद
Mon, 19 Oct 2026 12:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:30 AM IST
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लालगंज। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह सजा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सुनाई गई।
सीओ लालगंज सुजीत राय ने बताया कि गुरुबख्शगंज थाने में 29 जुलाई 2024 को 13 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर एएसजीएफटीसी चतुर्थ ने लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुकरपुर गांव निवासी नीरज उर्फ शशांक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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सीओ लालगंज सुजीत राय ने बताया कि गुरुबख्शगंज थाने में 29 जुलाई 2024 को 13 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर एएसजीएफटीसी चतुर्थ ने लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुकरपुर गांव निवासी नीरज उर्फ शशांक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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