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Raebareli News: काशी पूड़ी कचौड़ी के मालिक पर जुर्माना
Fri, 07 Aug 2026 01:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Fri, 07 Aug 2026 01:09 AM IST
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रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में खाद्य पदार्थ घटिया मिलने और पंजीयन की शर्तों के उल्लंघन पर काशी पूड़ी कचौड़ी के मालिक समेत 12 कारोबारियों पर अर्थदंड लगाया गया। मुकदमों की सुनाई पूरी करते हुए एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने कारोबारियों पर 3.35 लाख रुपये का अर्थदंड लगाकर एक माह में जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं।
एडीएम प्रशासन ने शहर के गांधी रोड निवासी काशी पूड़ी कचौड़ी के संचालक निशांत जायसवाल और जितेंद्र जायसवाल पर पंजीकरण की शर्तों का पालन न करने और कोविड-19 के दौरान जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना किया है। इसके अलावा लालगंज के कुंडवल में बिना पंजीयन के कारोबार करने पर सोनू गुप्ता पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया है।
भोजपुर निवासी दीपक कुमार और गोपी कृष्ण पर गैर पंजीयन के प्रतिष्ठान संचालित कराने पर 20 हजार जुर्माना किया है। बिना पंजीयन के प्रतिष्ठान संचालित करने वाले लालगंज के घोसियाना निवासी अनिल गुप्ता पर 10 हजार, लालगंज के गोविंदपुर वलौली निवासी श्यामलाल 25 हजार, लालगंज के बाबा का पुरवा निवासी शिवकरन गुप्ता पर 15 हजार, मिल एरिया के राही निवासी सुजीत कुमार पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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गुप्ता कोल्ड ड्रिंक एंड टी स्टाल के संचालक व भोजपुर निवासी रमेश कुमार की पनीर का नमूना फेल होने पर 25 हजार, खोवा का नमूना फेल होने पर रोहित पर 25 हजार और शिवगढ़ के गुमावां निवासी राजेश कुमार पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। राजेश के बेसन का नमूना जांच में अवमानक मिला था। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि एडीएम कोर्ट से 12 मुकदमों में सुनवाई पूरी हुई है। कारोबारियों पर अर्थदंड लगाया गया है।
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एडीएम प्रशासन ने शहर के गांधी रोड निवासी काशी पूड़ी कचौड़ी के संचालक निशांत जायसवाल और जितेंद्र जायसवाल पर पंजीकरण की शर्तों का पालन न करने और कोविड-19 के दौरान जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना किया है। इसके अलावा लालगंज के कुंडवल में बिना पंजीयन के कारोबार करने पर सोनू गुप्ता पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया है।
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भोजपुर निवासी दीपक कुमार और गोपी कृष्ण पर गैर पंजीयन के प्रतिष्ठान संचालित कराने पर 20 हजार जुर्माना किया है। बिना पंजीयन के प्रतिष्ठान संचालित करने वाले लालगंज के घोसियाना निवासी अनिल गुप्ता पर 10 हजार, लालगंज के गोविंदपुर वलौली निवासी श्यामलाल 25 हजार, लालगंज के बाबा का पुरवा निवासी शिवकरन गुप्ता पर 15 हजार, मिल एरिया के राही निवासी सुजीत कुमार पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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गुप्ता कोल्ड ड्रिंक एंड टी स्टाल के संचालक व भोजपुर निवासी रमेश कुमार की पनीर का नमूना फेल होने पर 25 हजार, खोवा का नमूना फेल होने पर रोहित पर 25 हजार और शिवगढ़ के गुमावां निवासी राजेश कुमार पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। राजेश के बेसन का नमूना जांच में अवमानक मिला था। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि एडीएम कोर्ट से 12 मुकदमों में सुनवाई पूरी हुई है। कारोबारियों पर अर्थदंड लगाया गया है।