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सीएम का सलाहकार बताने वाले आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज
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रायबरेली। कोर्ट ने मुख्यमंत्री का सलाहकार बताकर जिले के एसपी को फोन कर दबाव बनाने के मामले में गुरुवार को आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने आरोपी डॉ. अब्दुल सलीम की ओर से दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत अर्जी का विरोध करने वाले डीजीसी (क्रिमिनल) केएल सोनकर व एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय मौर्य के मुताबिक मामले की रिपोर्ट एसपी के पीआरओ एसआई रवींद्र सोनकर ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि 22 जनवरी को आरोपी डॉ. अब्दुल ने खुद को मुख्यमंत्री का सलाहकार बताते हुए फोन कर एक मामले में कठोर कार्रवाई करने को कहा।
मामले में बार-बार फोन कर एसपी पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया गया। जांच में मामला झूठा निकला था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के इंडिया हॉस्पिटल आलमनगर निवासी आरोपी डॉ. सलीम की संलिप्तता पाई थी और उसे जेल भेजा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
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अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत अर्जी का विरोध करने वाले डीजीसी (क्रिमिनल) केएल सोनकर व एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय मौर्य के मुताबिक मामले की रिपोर्ट एसपी के पीआरओ एसआई रवींद्र सोनकर ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि 22 जनवरी को आरोपी डॉ. अब्दुल ने खुद को मुख्यमंत्री का सलाहकार बताते हुए फोन कर एक मामले में कठोर कार्रवाई करने को कहा।
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मामले में बार-बार फोन कर एसपी पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया गया। जांच में मामला झूठा निकला था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के इंडिया हॉस्पिटल आलमनगर निवासी आरोपी डॉ. सलीम की संलिप्तता पाई थी और उसे जेल भेजा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
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