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बंटी रेस्टोरेंट की मालिक समेत चार पर एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा
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रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में खोवा, जीरा साबूत और चीनी से बने खिलौनों में सेहत के लिए खतरनाक तत्व मिलने के बाद बंटी रेस्टोरेंट की मालिक समेत चार लोगों के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में दोषी मिलने पर आरोपियों को छह माह से तीन साल तक सजा व पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने 30 नवंबर 2019 को ऊंचाहार में संचालित बटी रेस्टोरेंट से खोवा का नमूना सील करके प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा था। 11 दिसंबर 2019 को आई जांच रिपोर्ट में खोवा असुरक्षित घोषित कर दिया गया। खोवे में सेहत के लिए खतरनाक तत्व पाए गए थे।
मामले में एसीजेएम कोर्ट में बटी रेस्टोरेंट की संचालिका राधा गुप्ता और मैनेजर गोविंद तिवारी के खिलाफ मुकदमा किया गया है। एफएसओ ने शास्त्री नगर मुस्तफाबाद ऊंचाहार निवासी राजेश कुमार भी एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया है। दिवाली के पर्व के दौरान बेचने के लिए बनाए चीनी के खिलौनों में सिंथेटिक कलर पाया गया था।
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एफएसओ नितिन कुमार ने सीरा साबूत का नमूना असुरक्षित मिलने पर महराजगंज निवासी फूलचंद्र साहू के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया है। नौ दिसंबर 2019 को यह नमूना लिया गया था। 16 दिसंबर 2019 को प्रयोगशाला की रिपोर्ट आई थी। साबूत जीरा के फेल हुए नमूने में एडीएम प्रशासन के न्यायालय से पहले ही जुर्माना किया जा चुका है।
बत्तीसा रोल असुरक्षित घोषित, तीन नमूने फेल
जिले के करहिया बाजार स्थित बबलू पटवा की दुकान से सील किया गया बत्तीसा रोल मिठाई असुरक्षित घोषित कर दी गई है। बत्तीसा रोल पर चांदी की जगह एल्युमिनियम वर्क लगाया गया था।
इसके अलावा बस्तेपुर निवासी सुरेंद्र के दूध, ठकुराईखेड़ा बछरावा निवासी शिव कुमार के शिवाय प्रीमियम एडबिज फैट ऑयल और कोंसा गुरुबख्शगंज निवासी मंजेश कुमार के सरसों तेल का नमूना फेल आने के बाद सभी नोटिस देने के साथ ही एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ऊंचाहार स्थित बटी रेस्टोरेंट से वर्ष 2019 में खोवा का भरा गया नमूना जांच में असुरक्षित पाया गया था। रेस्टोरेंट की मालिक व मैनेजर पर एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया गया है। दो और लोगों पर भी एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया गया है। जांच में फेल आए नमूनों में नोटिस जारी किया है।
इंद्र बहादुर यादव, प्रभारी अभिहित अधिकारी एफएसडीए
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने 30 नवंबर 2019 को ऊंचाहार में संचालित बटी रेस्टोरेंट से खोवा का नमूना सील करके प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा था। 11 दिसंबर 2019 को आई जांच रिपोर्ट में खोवा असुरक्षित घोषित कर दिया गया। खोवे में सेहत के लिए खतरनाक तत्व पाए गए थे।
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मामले में एसीजेएम कोर्ट में बटी रेस्टोरेंट की संचालिका राधा गुप्ता और मैनेजर गोविंद तिवारी के खिलाफ मुकदमा किया गया है। एफएसओ ने शास्त्री नगर मुस्तफाबाद ऊंचाहार निवासी राजेश कुमार भी एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया है। दिवाली के पर्व के दौरान बेचने के लिए बनाए चीनी के खिलौनों में सिंथेटिक कलर पाया गया था।
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एफएसओ नितिन कुमार ने सीरा साबूत का नमूना असुरक्षित मिलने पर महराजगंज निवासी फूलचंद्र साहू के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया है। नौ दिसंबर 2019 को यह नमूना लिया गया था। 16 दिसंबर 2019 को प्रयोगशाला की रिपोर्ट आई थी। साबूत जीरा के फेल हुए नमूने में एडीएम प्रशासन के न्यायालय से पहले ही जुर्माना किया जा चुका है।
बत्तीसा रोल असुरक्षित घोषित, तीन नमूने फेल
जिले के करहिया बाजार स्थित बबलू पटवा की दुकान से सील किया गया बत्तीसा रोल मिठाई असुरक्षित घोषित कर दी गई है। बत्तीसा रोल पर चांदी की जगह एल्युमिनियम वर्क लगाया गया था।
इसके अलावा बस्तेपुर निवासी सुरेंद्र के दूध, ठकुराईखेड़ा बछरावा निवासी शिव कुमार के शिवाय प्रीमियम एडबिज फैट ऑयल और कोंसा गुरुबख्शगंज निवासी मंजेश कुमार के सरसों तेल का नमूना फेल आने के बाद सभी नोटिस देने के साथ ही एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ऊंचाहार स्थित बटी रेस्टोरेंट से वर्ष 2019 में खोवा का भरा गया नमूना जांच में असुरक्षित पाया गया था। रेस्टोरेंट की मालिक व मैनेजर पर एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया गया है। दो और लोगों पर भी एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया गया है। जांच में फेल आए नमूनों में नोटिस जारी किया है।
इंद्र बहादुर यादव, प्रभारी अभिहित अधिकारी एफएसडीए