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एंटी टीबी दवाओं की सूचना न देने पर विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई
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रायबरेली। आदेश के बाद भी एंटी टीबी दवाओं की बिक्री की सूचना न देने पर अब दवा विक्रेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। शनिवार को औषधि सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार संतोष ने शहर के मलिकमऊ में शहरी क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ बैठक की।
उन्होंने कहा कि टीबी की 13 दवाओं को शेड्यूल एल-1 की श्रेणी में रखा गया है। पहले भी एंटी टीबी औषधियों की बिक्री के संबंध में सूचना हर महीने उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन दवा विक्रेता सूचनाएं नहीं दे रहे हैं।
ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि सभी दवा विक्रेता अपनी दुकानों पर अलग से एक-एक रजिस्टर बना लें और दवा खरीदने वाले क्षयरोगियों की पूरी डिटेल उस पर नोट कर लें। हर महीने सीएमओ, जिला क्षयरोग अधिकारी और उन्हें रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
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ऐसा न करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। रजिस्टरों की जांच दुकानों के निरीक्षण के दौरान की जाएगी। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए कि वे ग्राहकों को कैशमेमो जरूर दें।
एसोसिएशन के अध्यक्ष बालजी त्रिपाठी ने भी सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से रजिस्टर बनाने का अनुरोध किया। बैठक में राजेंद्र बाजपेयी, संदीप जैन, आलोक मिश्रा, पंकज कुमार, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि टीबी की 13 दवाओं को शेड्यूल एल-1 की श्रेणी में रखा गया है। पहले भी एंटी टीबी औषधियों की बिक्री के संबंध में सूचना हर महीने उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन दवा विक्रेता सूचनाएं नहीं दे रहे हैं।
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ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि सभी दवा विक्रेता अपनी दुकानों पर अलग से एक-एक रजिस्टर बना लें और दवा खरीदने वाले क्षयरोगियों की पूरी डिटेल उस पर नोट कर लें। हर महीने सीएमओ, जिला क्षयरोग अधिकारी और उन्हें रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
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ऐसा न करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। रजिस्टरों की जांच दुकानों के निरीक्षण के दौरान की जाएगी। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए कि वे ग्राहकों को कैशमेमो जरूर दें।
एसोसिएशन के अध्यक्ष बालजी त्रिपाठी ने भी सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से रजिस्टर बनाने का अनुरोध किया। बैठक में राजेंद्र बाजपेयी, संदीप जैन, आलोक मिश्रा, पंकज कुमार, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे।